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कोरोना वायरस: 31 मार्च तक पटना हाईकोर्ट में केवल जरूरी मामलों की होगी सुनवाई
Mon, 16 Mar 2020 09:01 AM IST
Sneha Baluni
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, पटना
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, पटना
Published by: Sneha Baluni
Updated Mon, 16 Mar 2020 09:01 AM IST
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सांकेतिक तस्वीर
- फोटो : Amar Ujala
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पटना उच्च न्यायालय ने रविवार को कहा कि वह इस महीने के अंत तक केवल नियमित जमानत याचिकाओं और तत्काल सुनवाई योग्य विषयों की ही सुनवाई करेगा। यह फैसला कोरोना वायरस के मद्देनजर एहतियातन उठाया गया है।
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अधिसूचना के अनुसार यह फैसला मुख्य न्यायाधीश संजय करोल ने सभी हितधारकों के साथ बैठकें के बाद लिया है। जिसमें उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, रजिस्ट्री के सदस्य और बार एसोसिएशन के सदस्य शामिल थे।
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उच्च न्यायालय के तीनों वकील संघों की समन्वय समिति के अध्यक्ष योगेश चंद्र वर्मा ने कहा, '31 मार्च तक उच्च न्यायालय केवल नियमित जमानत याचिकाएं और तत्काल सुनवाई योग्य मामलों की सुनवाई करेगी। इस कदम के पीछे का उद्देश्य कोविड-19 को को देखते हुए बड़ी संख्या में लोगों के इकट्ठा होने पर रोक लगाना है।'
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सोमवार को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध जमानत मामले (नियमित/ अग्रिम) को छोड़कर सभी मामले अब 6 अप्रैल को सूचीबद्ध किए जाएंगे। उच्च न्यायालय रजिस्ट्री ने एक नोटिस में कहा कि प्रत्येक अदालत सोमवार को सूचीबद्ध केवल 25 जमानत मामलों की सुनवाई करेगी।
इससे पहले कलकत्ता उच्च न्यायालय और गुवाहाटी उच्च न्यायालय इसी तरह की अधिसूचना जारी कर चुकी है। जिसमें कामकाज को केवल तत्काल विषयों तक सीमित किया गया है।