फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें

बोधगया सीरियल ब्लास्ट केस: बाल के डीएनए टेस्ट से आईएम के आतंकियों तक ऐसे पहुंची एनआईए

Fri, 01 Jun 2018 01:05 PM IST
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, पटना
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, पटना Updated Fri, 01 Jun 2018 01:05 PM IST
विज्ञापन
Bodhgaya serial blasts case: NIA special court sentenced all the accused to life imprisonment
बोधगया सीरियल ब्लास्ट की जांच करते सुरक्षा अधिकारी (फाइल फोटो)
राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) की एक विशेष अदालत ने 7 जुलाई 2013 को बोधगया में हुए सिलसिलेवार बम धमाकों के मामले में शुक्रवार को इंडियन मुजाहिदीन (आईएम) के पांच आतंकियों को उम्र कैद की सजा सुना दी। इतना ही नहीं अदालत ने हर एक पर 50-50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। 
Bodhgaya serial blasts case: NIA special court sentenced all the accused to life imprisonment
बता दें कि एनआईए कोर्ट के विशेष न्यायाधीश मनोज कुमार सिन्हा ने इस मामले में बीती 25 मई को पांचों आरोपियों- इम्तियाज अंसारी, हैदर अली, मुजिबुल्लाह, उमर सिद्दीकी और अजहरुद्दीन कुरैशी को भारतीय दंड संहिता, गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) एक्ट और विस्फोटक पदार्थ कानून की विभिन्न धाराओं के तहत दोषी करार दिया था।
Bodhgaya serial blasts case: NIA special court sentenced all the accused to life imprisonment
जस्टिस सिन्हा ने दोषी हैदर अली पर उक्त 50 हजार रुपये के अलावा 10 हजार रुपये का अतिरिक्त जुर्माना भी लगाया। अपने फैसले में उन्होंने कहा कि यह प्रमाणित हुआ है कि हैदर अली बम धमाकों के कुछ ही देर पहले बोधि मंदिर में प्रवेश कर गया था। 
विज्ञापन
विज्ञापन
Bodhgaya serial blasts case: NIA special court sentenced all the accused to life imprisonment
गौरतलब है कि अदालत ने इन सभी को सजा सुनाने के लिए 31 मई की तारीख तय की थी। लेकिन बृहस्पतिवार को सजा के बिंदु पर बहस पूरी नहीं हो सकी थी। कोर्ट में एनआईए के वकील ने अपना पक्ष रखते हुए दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की थी। 
विज्ञापन
Bodhgaya serial blasts case: NIA special court sentenced all the accused to life imprisonment
चार साल 10 माह बाद शुक्रवार को एनआईए कोर्ट का फैसला आया है। पटना सिविल कोर्ट में 2013 में गठित एनआईए कोर्ट का यह पहला फैसला है।
अगली फोटो गैलरी देखें
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed