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Bihar News : राज्य निर्वाचन आयोग ने मुखिया को किया पदमुक्त, इस आरोप में गई कुर्सी

Thu, 11 Apr 2024 09:39 PM IST
कृष्ण बल्लभ नारायण न्यूज़ डेस्क, अमर उजाला, दरभंगा
न्यूज़ डेस्क, अमर उजाला, दरभंगा Published by: कृष्ण बल्लभ नारायण Updated Thu, 11 Apr 2024 09:39 PM IST
सार

Bihar : राज्य निर्वाचन आयोग ने मुखिया को उसके पद से हटाने का आदेश दिया है। इसको लेकर आयोग ने डीएम और पंचायती राज विभाग के सचिव को पत्र लिखा है। यह पत्र जारी होने के बाद यह चर्चा का विषय बना हुआ है।

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Bihar News: State Election Commission ordered to remove mukhiya post in Darbhanga, accused of double benefit
मुखिया उगन झा उर्फ उग्रनाथ झा - फोटो : अमर उजाला डिजिटल

विस्तार

दरभंगा में दोहरा लाभ लेने के चक्कर में राज्य निर्वाचन आयोग ने बेनीपुर प्रखंड क्षेत्र के रमौली पंचायत के मुखिया उगन झा उर्फ उग्रनाथ झा को मुखिया पद से पदच्युत करने का आदेश दिया है। राज्य निर्वाचन आयोग ने पदमुक्त करने के लिए  दरभंगा के डीएम और पंचायती राज विभाग के सचिव को पत्र जारी किया है। पत्र के अनुसार वर्तमान मुखिया उगन झा उर्फ उग्रनाथ झा बेनीपुर स्थित आयची महाविद्यालय में टंकक के पद पर कार्यरत हैं और पद पर रहते हुए उन्होंने मुखिया का चुनाव लड़ा और चुनाव जीतने के बाद मुखिया पद पर रहते हुए उन्होंने कालेज से त्याग पत्र नहीं दिया।

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ऐसे खुला मामला 
 मुखिया के चुनाव में निकटतम प्रतिद्वंदी रहे रौशन कुमार मिश्रा ने राज्य निर्वाचन आयोग में प्रतिवाद संख्या 80 /21 दायर किया जिसमें उसने लिखा कि निर्वाचित मुखिया उगन झा  राज्य सरकार से आर्थिक सहायता प्राप्त अयाची महिला महाविद्यालय में टंकक के पद से त्याग पत्र दिए बगैर रमौली पंचायत के मुखिया निर्वाचित हुए। रौशन मिश्रा ने आरोप लगाते हुए कहा कि 9 सितंबर 2021 में नामांकन के पत्र या 16 सितंबर को संवीक्षा के दौरान भी कालेज में त्याग पत्र नही दिया था, जो पंचायती राज अधिनियम 2006 की धारा 136 (1) (घ) सह पठित धारा 136 (2) का उल्लंघन है। राज्य निर्वाचन आयोग ने सुनवाई के क्रम में जिला पदाधिकारी दरभंगा और जिला पंचायत पदाधिकारी दरभंगा से प्रतिवेदन की मांग की थी। दोनो प्रतिवेदन को देखने और दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद राज्य निर्वाचन आयोग ने मुखिया को पदच्युत करने का फैसला सुनाई है।
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इससे पहले के मुखिया भी हो चुके हैं पदच्युत
स्थानीय लोगों का कहना है कि रमौली पंचायत के मुखिया को समय पर पदच्युत किया जाना कोई नई बात नहीं है। पिछले पंचवर्षीय में भी तत्कालीन मुखिया कुमुद कुमार मिश्र को वित्तीय अनियमितता एवं सरकारी राशि गबन के आरोप में पंचायती राज विभाग के द्वारा समय पूर्व पदच्युत कर दिया गया था। वे भी उच्च न्यायालय के शरण में गए थे लेकिन फलाफल शून्य ही रहा।

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