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Bihar News : डीएम से एडीएम नहीं पूछ सकता सवाल,यह कहकर फंसे राबड़ी के भाई; अब होगी कार्रवाई

Thu, 25 Jul 2024 05:47 PM IST
कृष्ण बल्लभ नारायण न्यूज़ डेस्क, अमर उजाला, पटना
न्यूज़ डेस्क, अमर उजाला, पटना Published by: कृष्ण बल्लभ नारायण Updated Thu, 25 Jul 2024 05:47 PM IST
सार

Bihar : क्या डीएम से कोई एडीएम सवाल कर सकता है? यह बात कहकर और अधिक परेशानियों से घिर गये हैं पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के भाई। यह परेशानी तब हुई जब आचार समिति ने उन्हें एक गंभीर आरोप लगने पर अपनी सफाई देने के लिए बुलाया था। 

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Bihar News : RJD MLC Sunil Singh suspension in bihar cm nitish kumar mimicry in bihar vidhan parishad
राजद एमएलसी सुनील सिंह - फोटो : अमर उजाला डिजिटल

विस्तार

28 जनवरी 2024 को जब सत्ता  एनडीए के पास आई और राष्ट्रीय जनता दल विपक्ष की भूमिका में आ गया तो बिहार विधान परिषद में एक बड़ी घटना हुई। इस घटना में बिहार विधान परिषद के दो सदस्य बेहद आपत्तिजनक अंदाज में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की नकल करते दिखे और नियमावली को तोड़ते हुए आपत्तिजनक शब्द भी कहे। उनमें से एक सदस्य ने विधानमंडल की आचार समिति के बुलाई जाने पर माफी मांग ली और उनके दो दिनों की सदस्यता भी निलंबित रखी गई, लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के मुंह बोले भाई और विधान पार्षद सुनील सिंह ने आचार समिति के बार-बार बुलाने पर भी अपना पक्ष रखना जरूरी नहीं समझा। हर बार अलग-अलग कारण बताते रहे और अंततः जब आचार समिति के सामने पेश हुए तो कहा कि कोई एडीएम किसी डीएम से सवाल नहीं पूछ सकता है। उनकी यह प्रतिक्रिया उनके लिए अब मुश्किल करने वाली है। उनकी विधान परिषद से सदस्यता खत्म करने की अनुशंसा कर दी गई है।

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सदन के भीतर असंसदीय आचरण एवं अमर्यादित व्यवहार करने का है आरोप 
13 फरवरी को बिहार विधान सभा परिषद् के 206 वां सत्र के दौरान राज्यपाल का अभिभाषण पर धन्यवाद् प्रस्ताव पर अनुमोदन भाषण चल रहा था। इसी क्रम में तत्कालीन मुख्य सचेतक सुनील कुमार सिंह और मोहम्मद सोएब ने सदन में अभद्र टिपण्णी किया था। उन्होंने नीतीश कुमार का मिमिक्री किया था। आरजेडी के दोनों एमएलसी के खिलाफ विधान परिषद की अचार समिति के पास भेजा गया था। आचार समिति ने अपनी बैठकों में विचार- विमर्श किया समिति की दृष्टि में यह गंभीर प्रकृति का वाद है, जिसमें सदन के भीतर असंसदीय आचरण एवं अमर्यादित व्यवहार द्वारा गंभीर अव्यवस्था उत्पन्न कर कार्रवाई में बाधा डालने, सदन नेता को अपमानित करने, आसन के प्राधिकार की अवज्ञा करने तथा विधान परिषद् की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली का उल्लंघन करने का आरोप है।

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