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Bihar News : पटना नगर निगम 491 संस्थानों का करेगी कुर्की, पांच करोड़ का है बकाया

Thu, 21 Nov 2024 07:04 PM IST
कृष्ण बल्लभ नारायण न्यूज़ डेस्क, अमर उजाला, पटना
न्यूज़ डेस्क, अमर उजाला, पटना Published by: कृष्ण बल्लभ नारायण Updated Thu, 21 Nov 2024 07:04 PM IST
सार

Bihar : बिहार कीई राजधानी पटना में संपत्ति कर का भुगतान नहीं करने वाले सवधान हो जाएं। पटना नगर निगम अपने बकाया वसूल करने के लिए उनके घर की कुर्की करने का नोटिस जारी कर रही है।

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Bihar News : Patna Municipal Corporation notice make attachment to recover dues.patna news
पटना नगर निगम - फोटो : अमर उजाला डिजिटल

विस्तार

संपत्ति कर का भुगतान नहीं करने वाले 491 संपत्तिधारक (संस्थान, मकान) को पटना नगर निगम ने कुर्की के लिए नोटिस जारी किया है। कुर्की किये जाने वालों में मकान के साथ-साथ कई संस्थान भी हैं। पटना नगर निगम के अनुसार इन मकानों और संस्थानों पर लगभग 5 करोड़ की राशि बकाया है। इन सभी संस्थानों को जुलाई में ही भुगतान के लिए डिमांड नोटिस भेजा गया था, लेकिन इनलोगों ने भुगतान नहीं किया। लिहाजा भुगतान नहीं करने पर इन संस्थानो और प्रतिष्ठानों को कुर्की नोटिस दिया जा रहा है।

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अंचलवार बकायेदार की सूची 

पाटलिपुत्र अंचल -          86
नूतन राजधानी अंचल     73
कंकड़बाग अंचल           89
बांकीपुर अंचल              90
अजीमाबाद –               99
पटना सिटी -                 49

संपत्ति कर का भुगतान नहीं करने पर सील होगी प्रॉपर्टी

बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 एवं इसके अंतर्गत अधिसूचित बिहार नगरपालिका संपत्ति कर (निर्धारण, संग्रहण और वसूली) नियमावली, 2013 और पटना नगर निगम कर तथा गैर-कर राजस्व वसूली विनियम, 2013 के अनुसार सभी संपत्तिधारकों को अपनी संपत्ति/सम्पत्तियों एवं रिक्त भूमि के संपत्ति कर/रिक्त भूमि कर निर्धारण कर स-समय भुगतान करना अनिवार्य है। ऐसा नहीं करने पर उक्त अधिनियम, नियमावली और विनियम के अनुसार विभिन्न कार्रवाई जिसमें मांग-पत्र जारी करना, निगम सेवायें बंद करना, चल संपत्ति की जब्ती और उसकी बिक्री, अचल संपत्ति की कुर्की और बिक्री, बैंक अकाउंट की कुर्की इत्यादि का प्रावधान है।
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पटना नगर निगम द्वारा संपत्ति कर का भुगतान, असेस्मेंट एवं री-असेसमेंट के लिए ऑनलाइन एवं ऑफलाइन सुविधाएं उपलब्ध है।

* पटना नगर निगम के आधिकारिक पोर्टल https://www.pmc.bihar.gov.in/  के माध्यम से घर बैठे संपत्ति कर का भुगतान कर सकते हैं।

* पटना नगर निगम के मुख्यालय एवं अंचल कार्यालयों में भी जाकर संपत्ति कर का भुगतान किया जा सकता है।

* आयकर गोलंबर के पास संपत्ति कर संग्रहण के लिए विशेष काउंटर की व्यवस्था की गई है।

* प्रति दिन सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक सभी वार्डों में पटना नगर निगम की टीम जा जाकर कर संग्रहण कर रही है. आम जन निगम कर्मियों को आवंटित POS मशीन अथवा QR Code के माध्यम से भी टैक्स का भुगतान कर सकते हैं।
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* Paytm, PhonePe, GPay एवं अन्य UPI के माध्यम से घर बैठे अपना संपत्ति कर का भुगतान कर सकते हैं।

* पटना नगर निगम के पोर्टल पर उपलब्ध Self- Assessment Form भरकर शहरवासी स्वयं कर निर्धारण एवं पुनर्निधारण का कार्य कर सकते हैं।

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