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70th BPSC : अभ्यर्थियों को करना होगा इंतजार, हाईकोर्ट में फिर टली सुनवाई, परीक्षा रद्द करने की कर रहे हैं मांग
Mon, 10 Feb 2025 10:19 PM IST
कृष्ण बल्लभ नारायण
न्यूज़ डेस्क, अमर उजाला,पटना
न्यूज़ डेस्क, अमर उजाला,पटना
Published by: कृष्ण बल्लभ नारायण
Updated Mon, 10 Feb 2025 10:19 PM IST
सार
Bihar : पटना हाईकोर्ट में बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित 70वीं प्रारंभिक परीक्षा को रद्द करने की मांग को लेकर दायर किये गये याचिकाओं पर आज सुनवाई नहीं हो पायी। अब यह सुनवाई कल होने की आशंका की जा रही है।
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पटना हाई कोर्ट।
- फोटो : अमर उजाला डिजिटल
विस्तार
70वीं बीपीएससी के उन अभ्यर्थियों को आज थोड़ी सी निराशा हुई, जो लगातार परीक्षा को रद्द करने करने के लिए पटना उच्च न्यायालय में दस्तक दे रहे हैं। आज होने वाली सुनवाई को पटना हाईकोर्ट में टाल दिया है। अब इस मामले पर संभवतः कल सुनवाई हो सकती है। पटना हाईकोर्ट में बिहार लोक सेवा आयोग (बीपीएससी) द्वारा आयोजित 70वीं प्रारंभिक परीक्षा को रद्द करने की मांग को लेकर पप्पू कुमार व अन्य द्वारा दायर याचिकाओं पर समयभाव के कारण सुनवाई नहीं हो पायी। जस्टिस अरविन्द सिंह चंदेल इन मामलों पर सुनवाई कर रहे है। इन मामलों पर अब कल सुनवाई होने की संभावना है।
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इससे पूर्व 16 जनवरी, 2025 को जस्टिस अरविन्द सिंह चंदेल ने इन्हीं मुद्दों पर पप्पू कुमार व अन्य द्वारा याचिका पर सुनवाई की। उन्होंने 30 जनवरी 2025 तक राज्य सरकार व बीपीएससी को जवाब देने का निर्देश दिया। साथ ही यह भी स्पष्ट किया था कि इस रिट याचिका के परिणाम पर ही बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा का रिजल्ट निर्भर करेगा। 70वीं बीपीएससी परीक्षा को रद्द करने को लेकर छात्र और कई कोचिंग संस्थान मिलकर सड़कों पर उतरे थे और रद्द करने की मांग को लेकर काफी हंगामा भी किए थे जिसके लेकर गांधी मैदान थाना, सचिवालय थाना में मामला भी दर्ज किया गया था और इसमें कई लोगों को गिरफ्तार कर जेल भी भेजा गया था।
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