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Murder Case : नर कंकाल ने खोला था हत्या का राज, तीन साल बाद पूर्व मुखिया समेत पांच दोषियों को उम्रकैद की सजा

Mon, 10 Mar 2025 06:45 PM IST
कृष्ण बल्लभ नारायण न्यूज़ डेस्क, अमर उजाला, बेगूसराय सिटी
न्यूज़ डेस्क, अमर उजाला, बेगूसराय सिटी Published by: कृष्ण बल्लभ नारायण Updated Mon, 10 Mar 2025 06:45 PM IST
सार

Bihar : फैसला आने में देर जरुर हुई, लेकिन इंसाफ के मंदिर में आज फैसला हो ही गया। आखिर सच की जीत हो ही गई। मुखिया समेत उन सभी  आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा मिली है। मैंने 3 साल पहले अपने बेटे को खोया था, जिसका दर्द आज भी मेरे सीने में धधक रही है।

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Bihar News : Five culprits with Former chief sentenced to life imprisonment murder case begusarai bihar police
बेगूसराय व्यवहार न्यायालय - फोटो : अमर उजाला डिजिटल

विस्तार

बेगूसराय कोर्ट ने हत्या के एक मामले में तीन साल बाद पूर्व मुखिया समेत पांच आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। एमपी-एमएलए कोर्ट के विशेष न्यायाधीश चंचल कुमार तिवारी ने अपहरण और हत्या के मामले में यह सजा सुनाई है। सभी आरोपियों पर सजा के साथ-साथ आर्थिक जुर्माना भी लगाया है। मामला तेघरा थाना क्षेत्र का है। यह घटना 13 जुलाई 2022 को पिढौली दियारा में हत्या हुई थी। नर-कंकाल मिलने के बाद सूचक ने शव की पहचान की थी।

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पूर्व मुखिया रामनिवास चौधरी समेत पांच दोषी करार
एमपी-एमएलए कोर्ट के विशेष न्यायाधीश चंचल कुमार तिवारी ने अपहरण और हत्या के मामले में पूर्व मुखिया रामनिवास चौधरी समेत पांच को दोषी करार दिया। दुलारपुर निवासी रामनिवास चौधरी के साथ अमरेश सिंह, निगम सिंह, रणजीत सिंह और मुन्ना सिंह को भारतीय दंड संहिता की धारा 302, 364 और 34 के तहत दोषी पाया गया।  
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सजा के बिंदु पर सुनवाई के बाद कोर्ट ने पांचों को धारा 302/34 में आजीवन कारावास और 3 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। धारा 364/34 में भी दोषी पाते हुए 10 साल सश्रम कारावास और 1000 रुपये जुर्माने की सजा दी गई।


अपहरण और हत्या का था आरोप
अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक दिलीप कुशवाहा और अभय शंकर ने सात गवाहों की गवाही कराई। आरोपियों पर पिढ़ौली निवासी राम शोभित राय के बेटे नितेश राय और छोटू राय के अपहरण और हत्या का आरोप था। 13 अप्रैल 2022 को शाम 4:30 बजे दोनों गेहूं कटवाने पिढ़ौली ढाला दियारा गए थे। तभी 8-10 हथियारबंद अपराधियों ने दोनों को अगवा कर लिया। 14 अप्रैल 2022 की सुबह छोटू राय घर लौट आया। उसने पूरी घटना बताई, लेकिन नितेश राय वापस नहीं आया। बाद में उसकी लाश बरामद हुई। इस मामले में तेघड़ा थाना में कांड संख्या 94/2022 के तहत प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी।
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