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Bihar News : बारात आने से पहले बेटी की रुकी शादी, बांड भी भरवाया; कहा- करोगे ऐसा तो जाओगे जेल

Sat, 23 Nov 2024 10:20 AM IST
कृष्ण बल्लभ नारायण न्यूज़ डेस्क, अमर उजाला, गोपालगंज
न्यूज़ डेस्क, अमर उजाला, गोपालगंज Published by: कृष्ण बल्लभ नारायण Updated Sat, 23 Nov 2024 10:20 AM IST
सार

Bihar : विवाह की तैयारी चल रही थी। कुछ ही घंटों में बारात घर तक पहुँचने वाली थी, तभी कुछ अधिकारी लड़की के घर पर पहुंचे और शादी रुकवाई। परिजनों से बांड भी भरवाया और चेतावनी देते हुए कहा कि इस गलती पर अब सभी लोगों को जाना होगा जेल। 

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Bihar News : child Marriage act marriage cancel before procession Gopalganj bihar, minor girl getting married
शादी जोड़ा - फोटो : freepik

विस्तार

गोपालगंज जिले के सिधवलिया थाना क्षेत्र के एक गांव में परिजन एक किशोरी के बाल विवाह की तैयारी में लगे थे। शुक्रवार की शाम बारात आने वाली थी। घर में धूमधाम से तैयारियां चल रही थी, तभी जिला बाल संरक्षण इकाई की टीम विवाह स्थल पर पहुंची और शादी को रोक दिया। बच्ची के परिजनों से विधिवत बांड भी भरवाया गया कि बच्ची की उम्र 18 वर्ष पूरी करने के बाद ही शादी करेंगे। इस तरह बारात आने से पहले ही शादी रुक गयी।

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18 वर्ष से कम थी लड़की की उम्र 
 ग्रामीणों का कहना है कि चाइल्ड लाइन पटना को सूचना मिली थी कि गोपालगंज जिले के सिधवलिया थाना क्षेत्र के एक गांव में एक किशोरी की शादी होने वाली है, जिसकी उम्र अभी 18 वर्ष से कम है। यह सूचना तुरंत जिला बाल संरक्षण इकाई के अधिकारी को दी गयी। इसके बाद बाल संरक्षण इकाई के निर्देश पर महिला एवं बाल विकास निगम की टीम विवाह स्थल पर पहुंची। संभावित बाल विवाह स्थल पर पहुंचकर लड़की के परिजनों से उसकी उम्र के संबंध में साक्ष्य मांगा। परिजन कोई वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सके। मामले को गंभीरता से लेते हुए, डीपीएम कुणाल कुमार सिंह और वन स्टॉप सेंटर की केंद्र प्रशासक नाजिया मुमताज ने मौके पर विवाह रुकवाने की पहल की। टीम ने स्थिति की सूचना सभी वरीय अधिकारियों को दी और लड़की को उम्र परीक्षण के लिए सदर अस्पताल भेज दिया।
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लड़की के परिजनों से भरवाया गया बांड 
पटना से पहुंची टीम ने बच्ची के परिजनों को बताया कि बाल विवाह एक दंडनीय अपराध है, जो बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006 के तहत आता है। प्रशासन ने सख्त चेतावनी भी दी कि ऐसे मामलों में दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जायेगी। फिर लड़की के परिजनों से विधिवत बांड भी भरवाया गया कि बच्ची की उम्र 18 वर्ष पूरी करने के बाद ही शादी करेंगे। इस तरह बारात आने से पहले ही शादी रुक गयी।

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