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School Teacher: शिक्षकों के ट्रांसफर-पोस्टिंग पर हाई कोर्ट की रोक के बाद मंत्री का आया बयान, कहा- करेंगे बदलाव

Tue, 19 Nov 2024 02:49 PM IST
कृष्ण बल्लभ नारायण न्यूज़ डेस्क, अमर उजाला, पटना
न्यूज़ डेस्क, अमर उजाला, पटना Published by: कृष्ण बल्लभ नारायण Updated Tue, 19 Nov 2024 02:49 PM IST
सार

Bihar : बिहार सरकार ने 7 अक्टूबर को शिक्षकों की बहुप्रतीक्षित मांग को मानते हुए ट्रांसफर पॉलिसी की घोषणा की थी। लेकिन हाई कोर्ट ने फिलहाल सरकार के इस आदेश पर रोक लगा दी है। 

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Bihar News : Bihar School Teacher Transfer-posting stuck, High Court stayed Education Department
शिक्षक - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

विस्तार

बिहार में सरकारी शिक्षकों की ट्रांसफर पोस्टिंग एक बार फिर चर्चा में है। बिहार सरकार ने 7 अक्टूबर को शिक्षकों की बहुप्रतीक्षित मांग को मानते हुए ट्रांसफर पॉलिसी की घोषणा की थी। तबादला पॉलिसी की घोषणा होते ही बिहार के लाखों शिक्षकों में ख़ुशी की लहर दौड़ गई थी। उसरकार ने इस घोषणा को शिक्षकों के लिए दुर्गा पूजा का उपहार बताया था। लेकिन अब पटना हाईकोर्ट ने ट्रांसफर पोस्टिंग पर रोक लगा दी है।

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औरंगाबाद के शिक्षकों ने दायर की थी याचिका 
दरअसल औरंगाबाद के शिक्षकों ने सरकार के ट्रांसफर पॉलिसी को लेकर याचिका दायर की थी। इस पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने फिलहाल स्टे लगा दिया है। न्यायाधीश प्रभात कुमार सिंह ने इस दायर याचिका पर सुनवाईकरते हुए यह आदेश जारी किया है। शिक्षकों की तरफ से अधिवक्ता मृत्युंजय कुमार और सरकार की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता ललित किशोर पेश हुए। दोनों पक्षों को सुनने के बाद, हाईकोर्ट ने फिलहाल शिक्षकों के ट्रांसफर पर रोक लगा दी है और राज्य सरकार से तीन सप्ताह का समय देते हुए कहा कि आप इतने दिन के अंदर स्थिति को स्पष्ट कीजिये। अब सरकार के तरफ से हलफनामा दायर होने के बाद इस पर कोर्ट अंतिम फैसला करेगी। हाई कोर्ट केर इस आदेश के निर्गत होते ही सरकार के साथ-साथ बिहार के लाखों शिक्षक जो इस ट्रान्सफर पोस्टिंग का इंतजार कर रहे थे, उन्हें एक बड़ा झटका  लगा है। 
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सरकार ने 7 अक्टूबर को लागू किया था ट्रांसफर नीति
बिहार सरकार ने 7 अक्टूबर को शिक्षकों के ट्रांसफर के लिए नई नीति लागू की थी, जिसके तहत शिक्षकों से अपनी पसंद की जगह के लिए आवेदन मांगे गए थे। सरकार ने 22 नवंबर 2024 तक आवेदन की समय सीमा तय की थी। इसके बाद, सरकार ने यह भी स्पष्ट किया था कि जो शिक्षक समय पर आवेदन नहीं करेंगे, उनका तबादला सरकार अपनी मर्जी से करेगी।
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शिक्षा मंत्री ने कहा -किये जाएंगे सुधार 
पटना उच्च न्यायालय के शिक्षकों के स्थानांतरण और पदस्थापना पर तत्काल रोक लगाने के बाद शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने अपनी बात रखी है। उन्होंने कहा कि जरूरत पड़ी तो स्थानांतरण नीति में कुछ बदलाव भी किए जाएंगे। अभी जो शिक्षक जहां हैं, वहीं नियुक्त होंगे। 5 चरण की सक्षमता परीक्षा के बाद उन शिक्षकों का स्थानांतरण होगा। स्थानांतरण नीति में कई व्यवहारिक दिक्कतें हैं। उन्होंने कहा कि शिक्षक संगठनों ने विभाग को जो भी बातें बताईं हैं, विभाग भी इसे महसूस कर रहा है। फिलहाल शिक्षक अभी जिस विद्यालय में है, वहीं विशिष्ट शिक्षक के तौर पर योगदान करेंगे। पांच चरण की सक्षमता के बाद शिक्षकों का स्थानांतरण होगा।

School Teacher : शिक्षकों के ट्रांसफर-पोस्टिंग पर हाई कोर्ट की रोक के बाद मंत्री का आया बयान, कहा- करेंगे बदलाव 

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