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Bihar : डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के खिलाफ गुजरात के कोर्ट में सुनवाई, गुजरातियों को ठग कहा था

Mon, 08 May 2023 11:29 AM IST
आदित्य आनंद न्यूज डेस्क, अमर उजाला, पटना
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, पटना Published by: आदित्य आनंद Updated Mon, 08 May 2023 11:29 AM IST
सार

सुनवाई अहमदाबाद के मेट्रो कोर्ट में होगी। अदालत केस करने वाले और तेजस्वी यादव के पक्ष द्वारा पेश किए गए दलीलों को सुनेंगे। इसके बाद यह निर्णय लिया जाएगा कि तेजस्वी के खिलाफ मानहानि का केस बनता है या नहीं। अगर मामला मानहानि का केस बनता है तो बिहार के उपमुख्यमंत्री को समन भी जारी हो सकता है।

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Bihar: Hearing in Gujarat court against Deputy CM Tejashwi Yadav, called Gujaratis thugs
तेजस्वी यादव - फोटो : Facebook

विस्तार

डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के खिलाफ किए गए मानहानी केस की सुनवाई आज गुजरात में होने वाली है। यह सुनवाई अहमदाबाद के मेट्रो कोर्ट में होगी। अदालत केस करने वाले और तेजस्वी यादव के पक्ष द्वारा पेश किए गए दलीलों को सुनेंगे। इसके बाद यह निर्णय लिया जाएगा कि तेजस्वी के खिलाफ मानहानि का केस बनता है या नहीं। अगर मामला मानहानि का केस बनता है तो बिहार के उपमुख्यमंत्री को समन भी जारी हो सकता है। पिछली सुनवाई एक मई को हुई थी। बता दें कि राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद के छोटे बेटे तेजस्वी यादव के खिलाफ गुजरात के कारोबारी हरेश मेहता ने अपर मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट DJ परमार की कोर्ट में शिकायत दर्ज कराई थी। 21 मार्च को IPC की धारा 499 और 500 के तहत आपराधिक मानहानि का मुकदमा दर्ज हुआ था। जिसके बाद कोर्ट ने सुनवाई के लिए 8 मई को सुनवाई करने की बात कही।

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गुजरातियों को ठग कहा था
बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव पर हरेश मेहता ने आरोप लगाया था कि उन्होंने बिहार विधानसभा के बजट सत्र के दौरान पटना में पत्रकारों से बातचीत करते हुए गुजरातियों को ठग कहा था। अपने बयान में तेजस्वी ने कहा थाकि कि वर्तमान में जो हालात हैं, उसे देखा जाए तो सिर्फ गुजराती ही ठग होते हैं और उनको माफ भी कर दिया जाता है। यह बात उन्होंने तब कही जब बैंकों का पैसा लेकर भागने वाले हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी का नाम इंटरपोल की रेड नोटिस से हटा दिया गया था।
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सुप्रीम कोर्ट में आनंद मोहन के मामले में सुनवाई
इधर, सुप्रीम कोर्ट में बाहुबली और पूर्व सांसद आनंद मोहन मामले को सुनवाई होगी। दिवंगत IAS जी कृष्णैय्या की पत्नी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। उन्होंने आनंद मोहन की रिहाई के विरोध किया था। उनका कहना था कि उनके पति की हत्या के आरोप में आनंद मोहन को आजीवन कारावास हुई थी तो वह 15 साल में कैसे छूट सकते हैं। बिहार सरकार ने नियम में संशोशन करके आनंद मोहन को बाहर निकाला है। यह गलत है इसलिए कोर्ट इस मामले पर न्याय दे। 

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