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निकोटिन मिले पान मसाला और गुटखा पर प्रतिबंध एक साल के लिए और बढ़ाया गया

Fri, 18 Sep 2020 08:23 PM IST
गौरव पाण्डेय न्यूज डेस्क, अमर उजाला, पटना
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, पटना Published by: गौरव पाण्डेय Updated Fri, 18 Sep 2020 08:23 PM IST
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Bihar extends ban on nicotine mix pan masala and gutkha for one more year
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : अमर उजाला

बिहार में निकोटिन मिले पान मसाला और गुटखा पर लगे प्रतिबंध को एक साल के लिए और बढ़ा दिया गया है। राज्य के खाद्य संक्षा आयुक्त ने इस संबंध में शुक्रवार को एक आदेश जारी किया। इसके तहत इन पदार्थों की बिक्री, स्टोरेज, ट्रांसपोर्ट और पैकेजिंग पर प्रतिबंध को और एक साल के लिए बढ़ाया गया है। 

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इस आदेश में खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2011 के नियम का हवाला दिया गया है। इसके अनुसार किसी भी खाद्य पदार्थ में निकोटिन को मिलाना प्रतिबंधित है। सुप्रीम कोर्ट ने साल 2013 में सभी राज्यों को निर्देश दिया था कि वह निकोटिन युक्त पान मसाला और गुटखा पर प्रतिबंध लगाएं।  
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सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश को ध्यान में रखते हुए राज्य के खाद्य संरक्षा आयुक्त हर साल प्रतिबंध बढ़ाते रहे हैं। बिहार में पुराने आदेश का समय पूरा होने के बाद फिर से गुटखा और निकोटिन युक्त पान मसाला पर लगे प्रतिबंध को अगले एक साल तक के लिए बढ़ाने का आदेश जारी कर दिया गया है।
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कोरोना काल में गुटखा, पान मसाला से और खतरा
इस समय पूरा देश कोरोना वायरस से जंग लड़ रहा है। संक्रमिल लोगों के थूकने से इस बीमारी के फैलने का खतरा और बढ़ जाता है। संक्रमण वाले रोग के कीटाणु थूकने से फैलते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार बिहार की करीब दो करोड़ की आबादी पान मसाला, तंबाकू, गुटखा और खैनी आदि का सेवन करती है। 

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