{"_id":"5d2a55548ebc3e6d250dafdd","slug":"bihar-demand-of-protection-of-mundeshwari-temple-high-court-asks-for-response-on-student-s-plea","type":"story","status":"publish","title_hn":"बिहार: मुंडेश्वरी मंदिर के संरक्षण की मांग, छात्र की याचिका पर हाईकोर्ट ने मांगा जवाब","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
बिहार: मुंडेश्वरी मंदिर के संरक्षण की मांग, छात्र की याचिका पर हाईकोर्ट ने मांगा जवाब
Sun, 14 Jul 2019 03:34 AM IST
Nilesh Kumar
अमर उजाला ब्यूरो, पटना
अमर उजाला ब्यूरो, पटना
Published by: Nilesh Kumar
Updated Sun, 14 Jul 2019 03:34 AM IST
विज्ञापन
Mundeshwari Devi Temple
- फोटो : Social Media
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
पटना हाईकोर्ट ने एक जनहित याचिका पर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) से कैमूर जिले में मां मुंडेश्वरी मंदिर के संरक्षण के लिए संबंधित अधिकारियों से रिपोर्ट तलब की है। यह मंदिर 1600 साल से अधिक पुराना है।
न्यायमूर्ति ज्योति सरन और पार्थ सारथी की खंडपीठ ने यहां चाणक्य नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के छात्र गौरव कुमार सिंह द्वारा दायर जनहित याचिका पर यह आदेश पारित किया गया। अदालत ने एएसआई को निर्देश दिया कि वह मामले में सुनवाई की अगली तारीख नौ अगस्त तय करते हुए अपना जवाब दाखिल करें।
याचिकाकर्ता गौरव कुमार सिंह ने मंदिर की संरचना, इसके अंदर स्थापित देवताओं की मूर्तियों और उसकी चहारदीवारी की मरम्मत की मांग की गई है।
साथ ही उसकी सुरक्षा के लिए सीआईएसएफ या पुलिसकर्मियों की तैनाती की मांग भी की गई है। अदालत ने एएसआई को सुनवाई की अगली तारीख नौ अगस्त तक अपना जवाब दायर करने का निर्देश दिया है।
विज्ञापन
विज्ञापन
न्यायमूर्ति ज्योति सरन और पार्थ सारथी की खंडपीठ ने यहां चाणक्य नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के छात्र गौरव कुमार सिंह द्वारा दायर जनहित याचिका पर यह आदेश पारित किया गया। अदालत ने एएसआई को निर्देश दिया कि वह मामले में सुनवाई की अगली तारीख नौ अगस्त तय करते हुए अपना जवाब दाखिल करें।
विज्ञापन
याचिकाकर्ता गौरव कुमार सिंह ने मंदिर की संरचना, इसके अंदर स्थापित देवताओं की मूर्तियों और उसकी चहारदीवारी की मरम्मत की मांग की गई है।
साथ ही उसकी सुरक्षा के लिए सीआईएसएफ या पुलिसकर्मियों की तैनाती की मांग भी की गई है। अदालत ने एएसआई को सुनवाई की अगली तारीख नौ अगस्त तक अपना जवाब दायर करने का निर्देश दिया है।
विज्ञापन