फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Bihar ›   Bihar: court gave life imprisonment to the person who defiled two minors in school; Begusarai News, POCSO Act

Bihar News : सरकारी स्कूल के बाथरूम में दो नाबालिग के साथ गंदा काम किया था, कोर्ट ने दी उम्रकैद की सजा

Thu, 21 Dec 2023 07:56 AM IST
कृष्ण बल्लभ नारायण न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बेगूसराय
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बेगूसराय Published by: कृष्ण बल्लभ नारायण Updated Thu, 21 Dec 2023 07:56 AM IST
सार

Bihar :  पॉक्सो कोर्ट ने दो नाबालिग बच्चियों से रेप करने वाले दो दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। दोनों आरोपियों को जिंदा रहने तक जेल में ही रहना होगा। साथ ही दोनों पीड़िताओं को डालसा के द्वारा 10-10 लाख रुपये देने का भी आदेश दिया है।

विज्ञापन
Bihar: court gave life imprisonment to the person who defiled two minors in school; Begusarai News, POCSO Act
व्यवहार न्यायालय बेगूसराय - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

बेगूसराय में पॉक्सो कोर्ट ने होली के दिन दो नाबालिग बच्चियों से रेप करने वाले दो दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। घटना साहेबपुर कमाल थाना क्षेत्र के एक गांव की है। घटना इसी साल होली के दिन आठ मार्च को हुई थी, जहां दो नाबालिग लड़कियों के साथ वहसी दरिंदों ने हैवानियत करते हुए सरकारी स्कूल के बाथरूम में गन्दा काम किया था। इसी मामले में शुक्रवार को पॉक्सो न्यायालय के विशेष न्यायाधीश महेश प्रसाद सिंह ने फैसला सुनाया है।

विज्ञापन


17 लोगों की हुई गवाही 
इस मामले में अभियोजन के पक्ष से विशेष लोक अभियोजक कुमारी मनीषा एवं सूचक की पक्ष से राजधान बुखारी ने 17 गवाहों की गवाही कराई, जिसमें चार में से दो आरोपियों पर आरोप सिद्ध हो गया था। न्यायालय ने साहेबपुर कमाल थाना क्षेत्र निवासी बबलू महतो और राजकुमार महतो को आजीवन कारावास की सजा मुकर्रर की है। दो अन्य आरोपी हरदेव महतो एवं रोहन महतो को संदेह का लाभ देकर 18 दिसम्बर को रिहा कर दिया था।
विज्ञापन


क्या लिखा है आदेश पत्र में 
आदेश में स्पष्ट कहा गया है कि दोनों आरोपियों को जिंदा रहने तक जेल में ही रहना होगा। कोर्ट ने यह भी आदेश दिया है कि दुष्कर्म कांड के दोनों पीड़िताओं  को डालसा के द्वारा 10-10 लाख रुपये मुआवजा दिया जाए। यह मुआवजा राशि पीड़िता के बैंक खाता में जमा किया जाएगा और उसके बालिग होने पर उसे प्राप्त होगा। पोक्सो कोर्ट ने जिलाधिकारी को भी इस संबंध में आदेश दिया। पुलिस अधीक्षक को दोनों पीड़िता एवं उसके परिवार को सुरक्षा मुहैया कराने का आदेश दिया गया। साथ ही कोर्ट के विशेष लोक अभियोजक को आदेश दिया है कि जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं जिला पदाधिकारी के माध्यम से बिहार सरकार को प्रस्ताव भेजकर दोनों पीड़िताओं को अलग से सहयोग राशि उपलब्ध कराने की प्रकिया की जाय।
विज्ञापन
विज्ञापन


इन धाराओं में हुई है सजा 
पोक्सो कोर्ट ने दोनों आरोपितों को पॉक्सो एक्ट की धारा-5 (M) एवं 6 तथा भारतीय दंड विधान की धारा-376 (D), 354 (B) और 324 में दोषी करार दिया है, जिसमें पॉक्सो एक्ट की धारा-5 (M) में पांच साल कारावास तथा धारा-6 में आजीवन कारावास की सजा एवं 50 हजार रुपया जुर्माना लगाया। भादवि की धारा-324 में तीन साल की जेल एवं दस हजार रुपये जुर्माना किया गया।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed