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Bihar Cabinet: 81 डॉक्टर सरकारी सेवा से बर्खास्त, पटना लॉ कॉलेज में 189 पद सृजित, BNMU में 18 विभाग बनेंगे

Fri, 13 Jan 2023 10:17 PM IST
कुमार जितेंद्र ज्योति न्यूज डेस्क, अमर उजाला, पटना
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, पटना Published by: कुमार जितेंद्र ज्योति Updated Fri, 13 Jan 2023 10:17 PM IST
सार

सरकारी ड्यूटी से गैरहाजिर रहने वाले डॉक्टरों को हटाए जाने का सिलसिला जारी है। शुक्रवार को बिहार की नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल ने एक साथ ऐसे 81 डॉक्टरों की सेवा बर्खास्तगी पर मुहर लगाई। बिहार कैबिनेट ने उद्योग समेत अन्य विभागों के लिए भी स्वीकृति दी।

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Bihar Cabinet: 81 doctors dismissed, 189 posts created in Patna Law College, 18 departments for BNMU
बिहार में नीतीश कुमार कैबिनेट ने शुक्रवार को लिए अहम फैसले। - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

सरकारी ड्यूटी से गैरहाजिर रहने वाले डॉक्टरों को हटाए जाने का सिलसिला जारी है। शुक्रवार को बिहार की नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल ने एक साथ ऐसे 81 डॉक्टरों की सेवा बर्खास्तगी पर मुहर लगाई। इसके अलावा, बड़े फैसले के तहत पटना लॉ कॉलेज के लिए 189 पदों के सृजन को मंजूरी दी गई और मधेपुरा के बीएन मंडल विवि में 18 विषयों के लिए स्नातकोत्तर विभागों तथा पटना विवि में बायोटेक्नोलॉजी विभाग की स्थापना को स्वीकृति दी गई। बिहार कैबिनेट ने शुक्रवार को उद्योग समेत अन्य विभागों के लिए भी स्वीकृति दी।

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उद्यमिता विकास की दिशा में अहम फैसले
राज्य मंत्रिमंडल ने औरंगाबाद के बारूण अंचल की दो जमीन के बारे में अहम फैसला लिया। बारूण अंचल में नावाडीह एवं पौथु की 1.117 एकड़ और बावन एवं पिपरा की 2.3575 एकड़ गैरमजरूआ मालिक भूमि को डेडीकेटेड फ्रेट कोरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के प्रोजेक्ट के लिए रेलवे से शुल्क लेकर देने की स्वीकृति दी गई। डेडीकेटेड फ्रेट कोरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की परियोजना के लिए औरंगाबाद के रफीगंज में भी 0.5849 बकाश्त मालिक भूमि सशुल्क  हस्तांतरण की स्वीकृति दी गई। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अंतर्गत ही गया में बाराचट्टी अंचल के बिशुनपुर की 5.47 एकड़ अनाबाद सरकारी भूमि बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड को शुल्क लेकर हस्तांतरण करने की स्वीकृति दी गई। दरभंगा जिला अंतर्गत बेनीपुर में कुल 10.05 एकड़ आनाबाद सरकारी भूमि को ठोस अपशिष्ट प्रसंस्करण संयंत्र स्थापना एवं लैंडफिल साइट निर्माण हेतु नगर विकास एवं आवास विभाग पटना को हस्तांतरण की स्वीकृति दी गई। इसके साथ ही, मंत्रिमंडल ने उद्योग विभाग के आठ वित्तीय प्रोत्साहन क्लीयरेंस को भी स्वीकृति दी। नालंदा की मेसर्स पटेल एग्री इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड की दो यूनिट, बांका में श्री बिहार सोलर प्लांट की दो यूनिट, मुजफ्फरपुर में मेसर्स माइक्रोमैक्स बायोफ्यूल्स प्राइवेट लिमिटेड, वैशाली में मेसर्स आयोग एग्रो प्राइवेट लिमिटेड, बेगूसराय में मेसर्स न्यू वे होम्स प्राइवेट लिमिटेड और किशनगंज में मेसर्स रीगल रिसोर्सेज लिमिटेड को वित्तीय प्रोत्साहन क्लीयरेंस की स्वीकृति दी गई।
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रोजगार की दिशा में लिए अहम निर्णय
एक अहम फैसले के तहत राज्य के विश्वविद्यालय एवं अंगीभूत कॉलेजों के शिक्षकों की प्रोन्नति के लिए कॅरियर एडवांसमेंट स्कीम 2018 के परिनियम प्रारूप को स्वीकृति प्रदान की गई। वाणिज्य कर विभाग में सेवानिवृत्त अनुभवी पदाधिकारियों की संविदा के आधार पर नियुक्ति हेतु प्रशिक्षण विशेषज्ञ का एक पद, कर विशेषज्ञ के 2 पद एवं अंकेक्षण विशेषज्ञ का एक पद मिलाकर कुल 4 पदों की स्वीकृति दी गई।

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