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Old Vehicles: दिल्ली परिवहन विभाग ने पुराने वाहनों को शुरू किया उठाना, कबाड़ में भेजे जाएंगे
Thu, 30 Mar 2023 12:48 PM IST
अमर शर्मा
ऑटो डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
ऑटो डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: अमर शर्मा
Updated Thu, 30 Mar 2023 12:48 PM IST
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15 years old vehicles scrap
- फोटो : Social
परिवहन विभाग ने बुधवार को अपनी उम्र से अधिक पुराने वाहनों को उठाने और सीधे स्क्रैपिंग के लिए भेजने के लिए एक अभियान शुरू किया।
प्रवर्तन विंग की कुल 10 टीमों ने 50 वाहनों को जब्त किया, जो 10 साल से अधिक पुराने (डीजल) और 15 साल पुराने (पेट्रोल) थे और सिविल लाइंस क्षेत्र में चल रहे थे या चलते हुए (सार्वजनिक स्थान पर खड़े) माने गए थे। विभाग ने कहा कि इस कदम का उद्देश्य दिल्ली में वाहन मालिकों को आगे आने और अपने वाहनों को कबाड़ करने के लिए प्रोत्साहित करना था।
विभाग ने एक प्रेस बयान में कहा, "नई पहल के तहत, पुराने वाहनों को जब्त कर लिया जाएगा और अगर वे शहर की सड़कों पर चलते पाए जाते हैं या सार्वजनिक स्थानों पर पार्क किए जाते हैं, तो उन्हें सीधे स्क्रैपिंग यार्ड में भेज दिया जाएगा।"
एक अधिकारी ने कहा, "10 वर्ष तक के डीजल वाहनों/15 वर्ष से कम पुराने पेट्रोल वाहनों के लिए एनओसी देश में किसी भी स्थान के लिए जारी किया जा सकता है। 10 वर्ष से अधिक के डीजल वाहनों और 15 वर्ष से अधिक के पेट्रोल वाहनों के लिए एनओसी कुछ शर्तों के अधीन अन्य राज्यों के लिए जारी की जाएगी।"
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"अगर वे दिल्ली में अपना वाहन चलाना चाहते हैं तो वाहन मालिकों के पास अपने 10 साल पुराने डीजल/15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों को इलेक्ट्रिक में बदलने का विकल्प होगा।"
2018 में, सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में 10 साल पुराने डीजल और 15 साल से अधिक पेट्रोल वाहनों पर प्रतिबंध लगा दिया था।
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प्रवर्तन विंग की कुल 10 टीमों ने 50 वाहनों को जब्त किया, जो 10 साल से अधिक पुराने (डीजल) और 15 साल पुराने (पेट्रोल) थे और सिविल लाइंस क्षेत्र में चल रहे थे या चलते हुए (सार्वजनिक स्थान पर खड़े) माने गए थे। विभाग ने कहा कि इस कदम का उद्देश्य दिल्ली में वाहन मालिकों को आगे आने और अपने वाहनों को कबाड़ करने के लिए प्रोत्साहित करना था।
विभाग ने एक प्रेस बयान में कहा, "नई पहल के तहत, पुराने वाहनों को जब्त कर लिया जाएगा और अगर वे शहर की सड़कों पर चलते पाए जाते हैं या सार्वजनिक स्थानों पर पार्क किए जाते हैं, तो उन्हें सीधे स्क्रैपिंग यार्ड में भेज दिया जाएगा।"
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एक अधिकारी ने कहा, "10 वर्ष तक के डीजल वाहनों/15 वर्ष से कम पुराने पेट्रोल वाहनों के लिए एनओसी देश में किसी भी स्थान के लिए जारी किया जा सकता है। 10 वर्ष से अधिक के डीजल वाहनों और 15 वर्ष से अधिक के पेट्रोल वाहनों के लिए एनओसी कुछ शर्तों के अधीन अन्य राज्यों के लिए जारी की जाएगी।"
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"अगर वे दिल्ली में अपना वाहन चलाना चाहते हैं तो वाहन मालिकों के पास अपने 10 साल पुराने डीजल/15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों को इलेक्ट्रिक में बदलने का विकल्प होगा।"
2018 में, सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में 10 साल पुराने डीजल और 15 साल से अधिक पेट्रोल वाहनों पर प्रतिबंध लगा दिया था।