हल्द्वानी के मेडिकल स्टोर में लापरवाही का मामला सामने आया है। मुखानी स्थित एक मेडिकल स्टोर में बिक्री के लिए रखा जूस एक्सपायर मिला जबकि दुकान के बाहर खुले में एक्सपायरी दवाएं, सीरिंज और बायोमेडिकल वेस्ट पड़ा था। नगर निगम की चेकिंग में मामला खुलने के बाद खाद्य सुरक्षा और ड्रग विभाग की टीम मौके पर पहुंची। खाद्य सुरक्षा विभाग ने जूस के सैंपल लिए, वहीं बायोमेडिकल वेस्ट को लेकर स्टोर संचालक पर 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया। नगर निगम के वरिष्ठ नगर स्वास्थ्य अधिकारी डॉ.सीएस टोलिया और सहायक लेखाधिकारी गणेश भट्ट के नेतृत्व में टीम बृहस्पतिवार को मुखानी नहर कवरिंग रोड पर चेकिंग पर निकली थी। इसी बीच प्राइवेट अस्पताल के सामने स्थित जीआरडी मेडिकल स्टोर के बाहर बायोमेडिकल वेस्ट फेंका मिला। इसमें एक्सपायरी दवा, सीरिंज आदि शामिल था। इस पर दवा व्यापारी से 10 हजार रुपये का जुर्माना वसूला गया। इसी दौरान निगम अधिकारियों की नजर वहां बिक्री के लिए रखे गए जूस पर पड़ी तो इनमें से अधिकतर पैक एक्सपायर हो चुके थे। सूचना पर खाद्य सुरक्षा विभाग के सहायक आयुक्त अजब सिंह रावत और वरिष्ठ खाद्य सुरक्षा अधिकारी अभय कुमार सिंह मौके पर पहुंचे और एक्सपायरी सामग्री की सैंपलिंग की। विभाग ने बगैर फूड लाइसेंस जूस व अन्य खाद्य सामग्री बेचने पर भी कार्रवाई की है। ड्रग इंस्पेक्टर मीनाक्षी बिष्ट ने मौके पर पहुंचकर दवाइयों की जांच की। उन्होंने बताया कि दवाएं ठीक थीं। फ्रिज में भी रखा था एक्सपायर जूस नगर निगम की टीम ने मेडिकल स्टोर में बाहर एक्सपायरी डेट का जूस मिलने के बाद फ्रिज में जूस का पैकेट देखा तो वह भी एक्सपायर निकला। इससे मामला गंभीर हो गया। इससे ग्राहकों और जरूरतमंदों को इसकी बिक्री करने का संदेह हुआ। स्टोर स्वामी अधिकारियों के किसी भी सवाल का जवाब नहीं दे पाया। मेडिकल स्टोर में एक्सपायरी डेट का पैक्ड जूस बेचने की सूचना आई थी, स्टोर स्वामी इससे संबंधी लाइसेंस नहीं दिखा पाए, चालान की कार्रवाई की गई है। केस दर्ज करने के लिए जिला प्रशासन को संस्तुति की जा रही है। - अजब सिंह रावत, सहायक आयुक्त खाद्य सुरक्षा