उत्तराखंड शासन ने वर्ग-3 और वर्ग-4 के पट्टेदारों व कब्जेदारों को भूमिधरी अधिकार देने की व्यवस्था बढ़ाई है। यह प्रावधान शासनादेश जारी होने की तिथि से एक वर्ष के लिए विस्तारित किया गया है। उप जिलाधिकारी प्रमोद कुमार ने बताया कि पट्टेदारों को कुछ शर्तों के अधीन निर्धारित नजराना राजकोष में जमा करना होगा। इसके बाद, इन जमीनों का विनियमीकरण उस समय के प्रचलित सर्किल रेट के आधार पर किया जाएगा। तहसील पूर्णागिरि (टनकपुर) के सभी संबंधित खातेदारों और कब्जेदारों को सूचित किया गया है। वे अपने क्षेत्र के राजस्व उपनिरीक्षक से जानकारी ले सकते हैं। तहसील कार्यालय पूर्णागिरि के भूलेख कक्ष में भी विस्तृत जानकारी उपलब्ध है। संबंधित व्यक्ति इस निर्धारित अवधि का लाभ उठा सकते हैं।