जयपुर में सीकर रोड पर खेतान चौराहे के पास बुधवार दोपहर रोडवेज बस ने कई वाहनों को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक पर बेटे के साथ जा रही 49 वर्षीय तुलसी देवी की मौत हो गई, जबकि उनका बेटा धीरेंद्र सैनी और स्कूटी सवार महेश चौधरी घायल हो गए। पुलिस ने बस चालक राकेश कुमार को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार, बस के खिलाफ यातायात नियमों के 13 चालान लंबित हैं, जिन पर कुल 92 हजार रुपये का जुर्माना है।
जयपुर में बुधवार दोपहर सीकर रोड पर एक बेकाबू रोडवेज बस ने कई वाहनों को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक पर बेटे के साथ जा रही 49 वर्षीय महिला की मौत हो गई, जबकि उनका बेटा और स्कूटी सवार युवक घायल हो गए। हादसा मुरलीपुरा थाना क्षेत्र में खेतान चौराहे के पास दोपहर करीब 2:45 बजे हुआ। घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है।
कट पर खड़ी कार से टकराई बस
पुलिस के अनुसार, श्रीमाधोपुर से जयपुर आ रही रोडवेज बस खेतान चौराहे के पास कट पर खड़ी एक नीली कार से टकरा गई। टक्कर के बाद कार चालक वाहन पर नियंत्रण नहीं रख सका और कार पास में खड़ी बाइक से जा भिड़ी। बाइक पर मुरलीपुरा की भगत की ढाणी निवासी तुलसी देवी अपने बेटे धीरेंद्र सैनी के साथ जा रही थीं।
कार का पहिया महिला के ऊपर से निकला
टक्कर लगते ही मां-बेटा सड़क पर गिर गए। इसी दौरान कार का पहिया तुलसी देवी के ऊपर से निकल गया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गईं। धीरेंद्र को भी चोटें आईं। इसके बाद बस ने स्कूटी और एक अन्य कार को भी टक्कर मार दी। टक्कर इतनी तेज थी कि स्कूटी बस के अगले पहिए के नीचे फंस गई। स्कूटी सवार महेश चौधरी के पैर में फ्रैक्चर हो गया।
अस्पताल पहुंचने से पहले महिला की मौत
हादसे के बाद आसपास की दुकानों पर मौजूद लोग घायलों की मदद के लिए दौड़े। तुलसी देवी, धीरेंद्र और महेश चौधरी को कांवटिया अस्पताल पहुंचाया गया। हालांकि, गंभीर हालत के चलते तुलसी देवी ने अस्पताल पहुंचने से पहले ही दम तोड़ दिया।
बस चालक गिरफ्तार, ब्रेक फेल होने की बात कही
थानाधिकारी वीरेंद्र कुरील ने बताया कि बस चालक राकेश कुमार (30), निवासी श्रीमाधोपुर, को गिरफ्तार किया गया है। हादसे के बाद लोगों ने चालक को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया था। पुलिस के अनुसार, पूछताछ में राकेश ने बताया कि बस के ब्रेक के नीचे ईंट लगी हुई थी, जिसकी उसे जानकारी नहीं थी। इस वजह से ब्रेक नहीं लग पाए। पुलिस सीसीटीवी फुटेज और अन्य तथ्यों के आधार पर हादसे की जांच कर रही है।
बस पर 13 चालान लंबित, 92 हजार रुपये का जुर्माना
पुलिस के मुताबिक, हादसे में शामिल बस के खिलाफ यातायात नियमों के उल्लंघन के 13 चालान लंबित हैं। इन पर कुल 92 हजार रुपये का जुर्माना है। इनमें जनवरी में शाहजहांपुर टोल से बिना परमिट गुजरने के सात चालान शामिल हैं। इसके अलावा ओवरस्पीड के तीन चालान और प्रदूषण प्रमाणपत्र नहीं होने तथा नो-पार्किंग से संबंधित चालान भी दर्ज हैं। पुलिस अब हादसे के कारणों के साथ बस से जुड़े यातायात उल्लंघनों की जानकारी के आधार पर भी मामले की जांच कर रही है।