SIR के दौरान जिन मतदाताओं के नाम ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में शामिल नहीं हो पाए हैं, उन्हें चुनाव आयोग ने एक और मौका देने का फैसला किया है। यह राहत उन लोगों को मिलेगी, जिन्हें गणना फॉर्म जारी किए गए थे, लेकिन अनुपस्थित, दूसरी जगह शिफ्ट होने, मृत या डुप्लीकेट दर्ज किए जाने के कारण उनके नाम ड्राफ्ट मतदाता सूची में नहीं आ सके। आयोग ने ऐसे मतदाताओं के नाम अंतिम मतदाता सूची में शामिल करने के लिए नई व्यवस्था तय की है।