जिलाधीश वर्षा खांगवाल द्वारा ग्रीन पटाखों की बिक्री के लिए जारी आदेश के तहत बादली में रामसर जोहड़ के पास पंचायत भूमि पर बिक्री केंद्र चिन्हित किया गया है। बीडीपीओ बादली सुमित बेनीवाल ने बताया कि प्रशासन ने 4 से 6 नवंबर तक लाइसेंसधारक विक्रेताओं को ही बिक्री की अनुमति दी है। इसके लिए 50 हजार रुपये की सुरक्षा राशि एसडीएम के माध्यम से जमा करानी होगी। बिक्री केंद्र पर केवल क्यूआर कोड वाले सीलबंद ग्रीन पटाखे ही बेचे जा सकेंगे। उन्होंने बताया कि बादली में रामसर जोहड़ पर जगह तो चिन्हित कर दी गई है, लेकिन शुक्रवार सुबह तक किसी भी लाइसेंसधारक विक्रेता ने स्टॉल लगाने के लिए आवेदन नहीं दिया है। आवेदन आने पर ही नियमानुसार जगह आवंटित की जाएगी। उन्होंने बताया कि निर्धारित स्थान के अलावा कहीं और बिक्री की अनुमति नहीं होगी।