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दिल्ली: गंभीर बीमारी से जूझ रही मां, साकेत कोर्ट से आरोपी को 15 दिन की अंतरिम जमानत मिली

साकेत कोर्ट ने गंभीर रूप से बीमार मां से मिलने के लिए एक आरोपी को 15 दिन की अंतरिम जमानत दी है। आरोपी की मां कैंसर से पीड़ित हैं और उनकी हालत काफी गंभीर है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अनुज अग्रवाल ने आरोपी ऋषभ राघव को यह राहत दी। अदालत ने कहा कि ऐसे समय में बेटे को अपनी मां के साथ रहने का मौका मिलना चाहिए, क्योंकि बाद में शायद यह मौका न मिले। ऋषभ राघव पर फिरौती के लिए अपहरण, डकैती और साजिश के आरोप हैं। उसने मां की खराब हालत का हवाला देते हुए 15 से 30 दिन की जमानत मांगी थी। पुलिस की रिपोर्ट में भी उसकी मां के कैंसर से पीड़ित होने और गंभीर हालत में होने की पुष्टि हुई। अदालत ने 20 हजार रुपये के निजी मुचलके और इतनी ही रकम के एक जमानती पर 15 दिन की अंतरिम जमानत दी।

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