गुरुग्राम में ग्रुप हाउसिंग सोसायटियों, लाइसेंस्ड कॉलोनियों और व्यावसायिक परिसरों में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) के संचालन को लेकर गुरुग्राम महानगर विकास प्राधिकरण (जीएमडीए) ने सख्ती शुरू कर दी है। निर्धारित नियमों के तहत एसटीपी चालू नहीं मिलने पर संबंधित परिसर का सीवरेज कनेक्शन काटा जाएगा। साथ ही प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की ओर से जुर्माने की कार्रवाई भी की जाएगी।