New Rules: मोबाइल नंबर पोर्ट के लिए सात दिन करना होगा इंतजार, नया नियम एक जुलाई से होगा लागू

शिव शरण शुक्ला
अमर उजाला ब्यूरोशिव शरण शुक्ला
Sat, 29 Jun 2024 05:39 AM IST
सार

भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने शुक्रवार को कहा, नियामक की ओर से 14 मार्च, 2024 को जारी दूरसंचार मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी (नौवां संशोधन) विनियम एक जुलाई से लागू हो जाएगा।

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wait for seven days for mobile number port, new rule will be implemented from July 1
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : Freepik

    विस्तार

    सिम बदलने के बाद मोबाइल नंबर पोर्ट कराने के लिए अब सात दिन इंतजार करना होगा। यह नया नियम एक जुलाई, 2024 से लागू होगा। दूरसंचार नियामक ट्राई ने मोबाइल फोन नंबर के जरिये होने वाली धोखाधड़ी को रोकने के लिए यह कदम उठाया है। पहले मोबाइल नंबर पोर्ट कराने के लिए 10 दिनों तक इंतजार करना पड़ता था।

    भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने शुक्रवार को कहा, नियामक की ओर से 14 मार्च, 2024 को जारी दूरसंचार मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी (नौवां संशोधन) विनियम एक जुलाई से लागू हो जाएगा। नियामक ने कहा, इन नियमों के जरिये विशिष्ट पोर्टिंग कोड (यूपीसी) के आवंटन के अनुरोध को अस्वीकार करने के लिए एक अतिरिक्त मानदंड लाया गया है। अगर सिम बदलने की तारीख से सात दिन की समाप्ति से पहले यूपीसी के लिए अनुरोध किया गया है, तो इसे आवंटित नहीं किया जाएगा।

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