अब व्हाट्सऐप, SMS और ई-मेल से दर्ज होगी FIR, दिल्ली हाईकोर्ट ने दिया आदेश

दिल्ली हाईकोर्ट ने पुलिस को आदेश दिया है वह खोए हुए लोगों के लिए मैसेज, ई-मेल और व्हाट्सऐप के जरिए शिकायत दर्ज करने की सुविधा दे, ताकि तत्काल प्रभाव से खोए हुए लोगों की खोजबीन हो सके। यह आदेश दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस मनमोहन और संगीता ढींगरा सहगल की खंडपीठ ने दी है। बता दें कोर्ट में हाल ही में एक महिला ने पुलिस द्वारा अपने पति के कथित अपहरण की शिकायत की थी। इसके बाद तत्काल प्रभाव से शिकायत दर्ज कराने के लिए एक कोर्ट में एक जनहित याचिका पर सुनवाई हुई और उसके बाद कोर्ट में यह आदेश दिया है।
इससे पहले अपने एक आदेश में कोर्ट ने कहा था कि महिला के कोर्ट में पहुंचने के बाद ही पुलिस सक्रिय हुई है। बता दें कि एक महिला ने कोर्ट में शिकायत करते हुए दावा किया था कि उसके पति का 4 साल पहले मटरू और उसके सहयोगियों ने अपहरण कर लिया था।
महिला ने इस संबंध में दिल्ली पुलिस आयुक्त तक शिकायत करने की कोशिश की थी लेकिन वह नाकाम रही। इसके बाद पिछले दिसंबर में उसकी शिकायत दर्ज हुई। इसके बाद मामले में पुलिस की निष्क्रियता के बाद कोर्ट ने 26 मार्च को इस मामले की जांच क्राइम ब्रांच को सौंपी थी।
वहीं कोर्ट ने यह भी कहा है कि यदि जांच में शिकायत झूठी निकलती है तो एफआईआर रद्द कर दी जाएगी। अदालत ने क्राइम ब्रांच के डीसीपी को 6 सप्ताह के अंदर इस पर रिपोर्ट देने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई 17 जुलाई 2019 को होगी।