New Privacy Policy: दिल्ली हाईकोर्ट से व्हाट्सएप और फेसबुक की याचिका खारिज, जारी रहेगी CCI की जांच
पिछली साल की शुरुआत में ही भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने व्हाट्सएप की नई प्राइवेसी पॉलिसी को लेकर जांच के आदेश दिए थे, जिसके बाद इन सोशल मीडिया कंपनियों ने जांच का विरोध करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।

विस्तार
इस्टेंट मैसेजिंग एप व्हाट्सएप और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक को दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। हाईकोर्ट की डबल बेंच ने इन कंपनियों की भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI) की जांच के खिलाफ लगाई गई अर्जी को खारिज कर दिया है। अब सीसीआई की व्हाट्सएप की नई प्राइवेसी पॉलिसी को लेकर जांच जारी रहने वाली है। बता दें कि पिछली साल की शुरुआत में ही भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने व्हाट्सएप की नई प्राइवेसी पॉलिसी को लेकर जांच के आदेश दिए थे, जिसके बाद इन सोशल मीडिया कंपनियों ने जांच का विरोध करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।
दरअसल, व्हाट्सएप और फेसबुक ने CCI की जांच को गलत बताया था और इसका विरोध किया था। बाद में दोनों कंपनियों ने जांच के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में अर्जी लगाई थी। हालांकि सिंगल बेंच ने व्हाट्सएप और फेसबुक की याचिका को खारिज कर दिया था, इसके बाद दोनों सोशल मीडिया कंपनियों ने हाई कोर्ट की डबल बेंच के सामने अर्जी दाखिल की थी। अब हाई कोर्ट की डबल बेंच ने भी इनकी अर्जी को खारिज कर दिया है।
क्या है व्हाट्सएप की नई प्राइवेसी पॉलिसी?
व्हाट्सएप ने उसकी नई प्राइवेसी पॉलिसी पैरेंट कंपनी फेसबुक को ध्यान में रखकर तैयार की है। नई प्राइवेसी के तहत व्हाट्सएप का डाटा फेसबुक, इंस्टाग्राम और पार्टनर कंपनियों के साथ शेयर किया जा सकता है। हालांकि व्हाट्सएप ने ये भी कहा था कि नई पॉलिसी सिर्फ बिजनेस अकाउंट के लिए है यानी यदि आप किसी बिजनेस अकाउंट (व्हाट्सएप बिजनेस) से व्हाट्सएप पर चैट करते हैं तो सिर्फ वही डाटा कंपनी लेगी और अन्य कंपनियों को देगी। बता दें कि साल 2016 से ही कंपनी फेसबुक के साथ आपका मोबाइल नंबर शेयर कर रही है लेकिन नई पॉलिसी के बाद व्हाट्सएप फेसबुक के साथ आपका और अधिक डाटा शेयर करना चाह रहा है। नई पॉलिसी के तहत व्हाट्सएप पेमेंट का डाटा भी फेसबुक के साथ शेयर किया जाएगा यानी इसमें पैमेंट से लेकर ट्रांजेक्शन तक की जानकारी होगी।