ATM से ट्रांजेक्शन फेल होने पर मिलते हैं 100 रुपये, ऐसे करें क्लेम

टेक डेस्क, अमर उजाला
Mon, 29 Jan 2018 03:29 PM IST
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Banks to pay Rs 100 per day as for delay in refund for failed ATM transactions
ATM

    टेक्नोलॉजी ने हमारी लाइफ को और भी आसान बना दिया है लेकिन कई बार यह हमारी उम्मीदों पर खरी नहीं उतरती जिसके चलते हमें भारी नुकसान का सामना करना पड़ता है। अक्सर जब आप एटीएम से पैसे निकालते हैं और ट्रांजेक्शन फेल्ड हो जाती है और वह पैसे आपके अकाउंट में वापस नहीं आते हैं तो आप बैंक से हर रोज 100 रुपये पैनल्टी के तौर पर वसूल कर सकते हैं। दरअसल ट्रांजेक्शन फेल्ड होने वाले ग्राहकों के लिए आरबीआई ने कुछ ऐसी गाइडलाइंस जारी की हैं जिन्हें इस सूरत में जानना आपके लिए बेहद जरूरी हो जाता है। आइए विस्तार से जानते हैं आरबीआई द्वारा जारी किए गए कुछ दिशानिर्देश।

    क्या है आरबीआई का नियम?

    RBI
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    आरबीआई की गाइडलाइन के मुताबिक ट्रांजेक्शन फेल होने की शिकायत मिलने के 7 वर्किंग डेज के अंदर ग्राहक के अकाउंट में आ जाएंगे।

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    यदि ट्रांजेक्शन फेल होने की शिकायत दर्ज कराने के बाद 7 वर्किंग डेज के भीतर ग्राहक को पैसा वापस नहीं मिलता तो पेमेंट सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007 के तहत बैंकों 100 रुपये प्रति दिन के हिसाब से ग्राहक को पेनेल्टी देनी होगी। इसके लिए ग्राहक को ट्रांजेक्शन के 30 दिनों के भीतर शिकायत दर्ज कराना जरूरी है।

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    रिफंड के लिए जरूरी दस्तावेज

    ATM
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    आप अपनी ट्रांजेक्शन की पर्ची या अकाउंट स्टेटमेंट के साथ बैंक में शिकायत करें।

    बैंक को अनिवार्य कार्ड डिटेल, अपना बैंक अकाउंट नंबर, एटीएम आईडी, ट्रांजेक्शन की तारीख और समय भी बताएं। लेकिन ध्यान रहे कि ये जानकारियां अधिकृत कर्मचारी से ही साझा करें।

    बैंक से शिकायत की वैध प्रति लेना न भूलें, जिस पर ब्रांच मैनेजर के हस्ताक्षर भी होना भी जरूरी होता है।

    यदि शिकायत करने के बाद अगर 7 वर्किग डेज में आपके अकाउंट में पैसा न आए तो एनेक्जर-5 फॉर्म भरकर मैनेजर को दें।

    यदि इसके बाद भी आपको पेनल्टी की रकम नहीं मिलती है तो आप आरबीआई की वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन शिकायत कर सकते हैं।

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