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US: अमेरिका में शरण नहीं ले पाएंगे मैक्सिको बॉर्डर पर फंसे प्रवासी, सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखे पुराने नियम
Wed, 28 Dec 2022 09:42 AM IST
कीर्तिवर्धन मिश्र
वर्ल्ड डेस्क, अमर उजाला, वॉशिंगटन
वर्ल्ड डेस्क, अमर उजाला, वॉशिंगटन
Published by: कीर्तिवर्धन मिश्र
Updated Wed, 28 Dec 2022 09:42 AM IST
सार
इससे पहले अमेरिका के 19 राज्यों ने इस मामले में हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि अगर ट्रंप के समय में लगाए गए एंट्री बैन को अचानक हटाया जाता है, तो अमेरिका में मैक्सिको के प्रवासियों की संख्या में जबरदस्त इजाफा होगा।
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अमेरिका-मैक्सिको बॉर्डर का हाल।
- फोटो : Social Media
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विस्तार
अमेरिका सरकार की ओर से दो साल पहले मैक्सिको बॉर्डर से प्रवासियों की एंट्री रोकने के आदेश पर अब सुप्रीम कोर्ट ने मुहर लगाते हुए इसे और लंबे समय के लिए बढ़ा दिया है। गौरतलब है कि अमेरिका में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सरकार ने कोरोनाकाल का हवाला देते हुए मैक्सिको बॉर्डर से प्रवासियों के घुसने पर रोक लगा दी थी। उनके इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में भी चुनौती दी गई। लेकिन अब कोर्ट के फैसले के बाद मैक्सिको बॉर्डर पर फंसे लोगों का अमेरिका जाने का इंतजार बढ़ गया है।
19 राज्यों ने दी थी प्रवासियों की भीड़ बढ़ने की चेतावनी
इससे पहले अमेरिका के 19 राज्यों ने इस मामले में हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि अगर ट्रंप के समय में लगाए गए एंट्री बैन को अचानक हटाया जाता है, तो अमेरिका में मैक्सिको के प्रवासियों की संख्या में जबरदस्त इजाफा होगा। हाईकोर्ट में इस मामले की सुनवाई के बाद केस को सुप्रीम कोर्ट के पास भेजा गया। यहां फैसला हुआ कि मैक्सिको के उन लोगों को भी अमेरिका में शरण नहीं मिलेगी, जिन्हें पहले शरण की इजाजत मिली होगी या जो इसके लिए क्वालिफाइड होंगे। कोर्ट अब इस मामले में फरवरी में सुनवाई करेगा।
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19 राज्यों ने दी थी प्रवासियों की भीड़ बढ़ने की चेतावनी
इससे पहले अमेरिका के 19 राज्यों ने इस मामले में हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि अगर ट्रंप के समय में लगाए गए एंट्री बैन को अचानक हटाया जाता है, तो अमेरिका में मैक्सिको के प्रवासियों की संख्या में जबरदस्त इजाफा होगा। हाईकोर्ट में इस मामले की सुनवाई के बाद केस को सुप्रीम कोर्ट के पास भेजा गया। यहां फैसला हुआ कि मैक्सिको के उन लोगों को भी अमेरिका में शरण नहीं मिलेगी, जिन्हें पहले शरण की इजाजत मिली होगी या जो इसके लिए क्वालिफाइड होंगे। कोर्ट अब इस मामले में फरवरी में सुनवाई करेगा।
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