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अमेरिकी पत्रकार हत्या मामला: डैनियल पर्ल के माता-पिता ने खटखटाया पाक सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा
Mon, 04 May 2020 01:55 PM IST
आसिम खान
वर्ल्ड डेस्क, अमर उजाला
वर्ल्ड डेस्क, अमर उजाला
Published by: आसिम खान
Updated Mon, 04 May 2020 01:55 PM IST
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अमेरिकी पत्रकार डैनियल पर्ल की हत्या के मामले में उनके माता-पिता ने पाकिस्तान के सर्वोच्च न्यायालय में निचली अदालत के फैसले के खिलाफ याचिका दायर की है। पिछले महीने निचली अदालत ने हत्या के मुख्य आरोपी अहमद उमर सईद शेख की मौत की सजा को पलट दिया था और तीन अन्य आरोपियों को बरी कर दिया था।
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डैनियल के पिता यहूदिया पर्ल ने ट्विटर पर कहा कि आज मेरी पत्नी और मैंने अपने बेटे के हत्यारों के बरी करने के निचली अदालत के फैसले के खिलाफ पाकिस्तान के सर्वोच्च न्यायालय में अपील दायर की है। उन्होंने लोगों से उनका समर्थन करने की अपील भी की है।
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इससे पहले पाकिस्तान की सिंध प्रांत की सरकार ने भी इस मामले पर उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। सिंध प्रांत की सरकार ने अमेरिकी पत्रकार डेनियल पर्ल के अगवा और हत्या के मामले में अल कायदा के शीर्ष आतंकवादी अहमद उमर सईद शेख को बरी करने के प्रांतीय उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती देने वाली अपील पर जल्द सुनावई करने की गुजारिश की।
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वॉल स्ट्रीट जनरल के दक्षिण एशिया ब्यूरो प्रमुख 38 वर्षीय पर्ल की 2002 में अगवा करके हत्या कर दी गई थी। वह उस वक्त पाकिस्तान की शक्तिशाली खुफिया एजेंसी आईएसआई और अल कायदा के बीच कथित संबंध की खोजी रिपोर्ट पर काम कर रहे थे।
सिंध सरकार ने प्रांतीय उच्च न्यायालय के दो अप्रैल के फैसले को पिछले हफ्ते उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी। उच्च न्यायालय ने ब्रिटेन में जन्मे शेख की हत्या के मामले में दोषसिद्धि को पलट दिया और उसे अपहरण के हल्के आरोप में दोषी पाया। अदालत ने तीन अन्य व्यक्तियों, शेख आदिल, फहद नसीम और सलमान साकिब को भी बरी कर दिया।
इन तीनों को कराची की आतंकवाद रोधी अदालत ने उम्र कैद की सजा दी थी। डॉन अखबार ने खबर दी है कि सिंध अदालत ने मंगलवार को दायर किए नए आवेदन में उच्चतम न्यायालय से कहा कि शेख के फरार होने की आशंका है और अमेरिकी पत्रकार के अपहरण एवं हत्या मामले में उसकी संलिप्तता के पक्के सबूत हैं।
नए आवेदन में कहा गया है, यह मामला बहुत जरूरी है, इसलिए, दो अप्रैल के सिंध उच्च न्यायालय के फैसले पर रोक के लिए आवेदन पर जल्द से जल्द सुनवाई हो।