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Pakistan: अदालत ने कहा- जेल में इमरान खान से मिल सकेंगे वही लोग, जिनके नामों को हम देंगे मंजूरी
Sat, 09 Mar 2024 11:09 PM IST
निर्मल कांत
वर्ल्ड डेस्क, अमर उजाला, इस्लामाबाद
वर्ल्ड डेस्क, अमर उजाला, इस्लामाबाद
Published by: निर्मल कांत
Updated Sat, 09 Mar 2024 11:09 PM IST
सार
Pakistan: अदालत ने जेल अधिकारियों को आदेश दिया कि जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान से मुलाकात करने की सिर्फ उन्हीं लोगों को इजाजत दी जाए, जिनके नाम को उन्होंने मंजूरी दी है।
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Imran Khan
- फोटो : Social Media
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विस्तार
इस्लामाबाद उच्च न्यायालय ने अदियाला जेल अधिकारियों को आदेश दिया है कि जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान से मुलाकात करने की सिर्फ उन्हीं लोगों को इजाजत दी जाए, जिनके नाम को उन्होंने मंजूरी दी है। मीडिया रिपोर्ट में शनिवार को यह जानकारी दी।
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देश के एक प्रमुख अखबार की खबर के मुताबिक, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश सरदार एजाज इशाक खान पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के नेताओं उमर अयूब, असद कैसर और अन्य की याचिका पर सुनवाई कर रहे थे। याचिका में कहा गया था कि अदियालाय जेल के अधीक्षक असद वराइच उन्हें जेल में इमरान खान से मिलने की अनुमति नहीं दे रहे हैं।
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जेल अधीक्षक ने शुक्रवार को अदालत की अवमानना के मामले में लिखित जवाब अदालत को दिया। जिसमें उन्होंने बताया कि दो दिन पहले जेल के पीछे से हथियार और गोला-बारूद बरामद किए गए थे और दो संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया था। तलाशी अभियान जारी रहा, इसलिए किसी को भी पीटीआई के संस्थापक के साथ मुलाकात की अनुमति नहीं दी गई।
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अदालत ने कहा कि किसी को भी इमरान खान से मिलने के लिए जेल अधीक्षक को आवेदन देने की अनुमति नहीं दी जाएगी। मुलाकात की अनुमति केवल उन्हीं लोगों को दी जाएगी, जिनके नाम इमरान खान खुद लेंगे। अदालत ने मामले की सुनवाई 15 मार्च तक स्थगित कर दी।
पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान और पूर्व विदेश मंत्री शाह महमदू कुरैशी को विभिन्न मामलों में रावलपिंडी की अदियाला जेल में रखा गया है। पिछले महीने इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा बीवी को गैर इस्लामी विवाह (इद्दत) के मामले में सात साल की कैद सुनाई गई थी। जनवरी में पीटीआई के संस्थापक और उनकी पत्नी को अवैध रूप से राज्य के उपहार बेचने (तोशाखाना मामला) के आरोप में 14 साल के कारावास की सजा सुनाई गई थी। इससे पहले खान को सरकारी गोपनीय केबल लीक मामले में विशेष अदालत ने दस साल की जेल की सजा सुनाई थी।