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Pakistan: 26वें संविधान संशोधन पर भड़के CM गंडापुर, कहा- वरिष्ठतम जज को बनाएं सीजेपी, नहीं तो होगा आंदोलन
Tue, 22 Oct 2024 02:52 AM IST
दीपक कुमार शर्मा
वर्ल्ड डेस्क, अमर उजाला, पेशावर
वर्ल्ड डेस्क, अमर उजाला, पेशावर
Published by: दीपक कुमार शर्मा
Updated Tue, 22 Oct 2024 02:52 AM IST
सार
पाकिस्तान ने सोमवार को एक कानून पारित किया, जिसके तहत मुख्य न्यायाधीश का कार्यकाल तीन वर्ष तक सीमित कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट के तीन वरिष्ठ न्यायाधीशों में से एक को मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करने के लिए एक विशेष आयोग का गठन किया गया है। इस कदम का पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पार्टी ने विरोध किया है।
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पाकिस्तान का सुप्रीम कोर्ट
- फोटो : एएनआई
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विस्तार
खैबर पख्तूनख्वा के मुख्यमंत्री अली अमीन गंडापुर ने सोमवार को चेतावनी दी कि यदि सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठतम न्यायाधीश को पाकिस्तान का मुख्य न्यायाधीश (सीजेपी) नहीं बनाया गया, तो राष्ट्रव्यापी विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) नेता ने प्रांतीय विधानसभा के पटल पर इसकी घोषणा की।
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उन्होंने कहा, 'हम किसी को भी देश की न्यायपालिका को अपने राजनीतिक लाभ के लिए गुलाम बनाने की इजाजत नहीं देंगे।'
पाकिस्तान ने सोमवार को एक कानून पारित किया, जिसके तहत मुख्य न्यायाधीश का कार्यकाल तीन वर्ष तक सीमित कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट के तीन वरिष्ठ न्यायाधीशों में से एक को मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करने के लिए एक विशेष आयोग का गठन किया गया है। इस कदम का पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पार्टी ने विरोध किया है।
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गंडापुर ने कहा, 'अगर सरकार ने वरिष्ठतम न्यायाधीश को सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त नहीं किया तो हम सड़क पर उतर आएंगे।'
मुख्यमंत्री गंडापुर ने कहा कि उनकी पार्टी नए संशोधन के तहत सरकार को नए मुख्य न्यायाधीश की अवैध नियुक्ति से रोकेगी।
26वें संविधान संशोधन के बाद वरिष्ठतम सुप्रीम कोर्ट जज के स्वत: चीफ जस्टिस बनने का नियम रद्द हो गया। पहले चीफ जस्टिस की रिटायरमेंट के बाद वरिष्ठतम जज को चीफ जस्टिस बनाने का नियम था। इस संशोधन के बाद, सरकार अब न्यायमूर्ति मसूर अली शाह को वर्तमान मुख्य न्यायाधीश काजी फैज ईसा की जगह लेने से रोक सकती है, जो 25 अक्तूबर को सेवानिवृत्त होने वाले हैं।
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