शुक्रवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को आदेश दिया कि, वो बूचड़खानों के लिए नए लाइसेंस जारी करें और पुराने लाइसेंस को जल्दी रिन्यू करें। गोश्त कारोबारियों ने कोर्ट में एक याचिका दी थी जिसमें उन्होंने यूपी की योगी सरकार पर वैध बूचड़खानों के लिए भी लाइसेंस न देने और पुराने लाइसेंस के रिन्यूअल न करने का आरोप लगाया था।