बूचड़खाने बंद करने के फैसले पर यूपी सरकार को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फटकार लगाई है। शुक्रवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने बूचड़खानों को बंद किए जाने मामले की सुनवाई के दौरान यूपी सरकार को निर्देश दिया कि 17 जुलाई तक लाइसेंस जारी किए जाएं। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि स्लाटर हाउस खोलने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की है और साथ ही लाइसेंस रिन्यू की भी। इस मामले में अगली सुनवाई 17 जुलाई को तय की गई है।