फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Uttarkashi News ›   Law lesson taught to villagers and students

विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा शिविर लगाकर दी गई कानून संबंधी जानकारियां

Thu, 22 Aug 2019 10:33 PM IST
Dehradun Bureau देहरादून ब्यूरो
Updated Thu, 22 Aug 2019 10:33 PM IST
विज्ञापन
Law lesson taught to villagers and students
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से विभिन्न स्थानों पर आयोजित विधिक साक्षरता शिविर में ग्रामीणों एवं छात्रों को कानून का पाठ पढ़ाया गया। इसके साथ छात्रों को उनके अधिकारों के प्रति भी जागरूक किया गया।
विज्ञापन

प्राधिकरण की ओर से असी गंगा घाटी के चिवां नाल्ड में आयोजित विधिक साक्षरता शिविर में प्राधिकरण के सचिव सिविल जज दुर्गा शर्मा ने ग्रामीणों को वृद्ध नागरिकों के भरण पोषण को लेकर बने कानूनों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि वरिष्ठ नागरिक जिसकी आयु 60 वर्ष से अधिक है और स्वयं आय अर्जित करने या अपने स्वामित्व की संपत्ति से भरण पोषण कर पाने में असमर्थ है तो वे भरण पोषण के लिए आवेदन कर सकते हैं। इस मौके पर पैरालीगल वॉलेंटियनर दिनेश कंसवाल, अवतार रावत, जेपी भट्ट आदि मौजूद रहे। इसी क्रम में राजकीय कीर्ति इंटर कालेज में आयोजित शिविर में सचिव दुर्गा शर्मा ने छात्र-छात्राओं को एसिड हमलों से पीड़ित को दी जाने वाली विधिक सहायता के बारे में बताया। इस मौके पर बीपी बिजल्वाण, सीपी नौटियाल, एके सिंह, एसएस बिष्ट आदि तमाम लोग मौजूद रहे। प्राधिकरण की सचिव ने विशेष किशोर पुलिस इकाई, बाल कल्याण पुलिस अधिकारी, बाल कल्याण समिति एवं बाल संप्रेक्षण गृह के कर्मचारियों के प्रशिक्षण शिविर में बढ़ते बाल अपराधों एवं बच्चों में नशे की बढ़ती प्रवृत्ति पर चिंता जताई गई। इस मौके पर पुलिस उपाधीक्षक कमल सिंह पंवार, बाल कल्याण समिति के सदस्य सुरेश पंवार एवं ऋतु राणा, चाइल्ड हेल्प लाइन के सदस्य एसएन जोशी, एसआई मेघा एवं मनीषा नेगी तथा निर्भया सेल की सदस्य अधिवक्ता पमिता पैन्यूली आदि मौजूद रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed