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कोर्ट ने तीन अन्य आरोपियों को भेजा जेल

Mon, 11 Apr 2016 10:11 PM IST
ब्यूरो/अमर उजाला टिहरी
ब्यूरो/अमर उजाला टिहरी Updated Mon, 11 Apr 2016 10:11 PM IST
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वन तस्करों की धरपकड़ के दौरान एसटीएफ के एक जवान की मौत के मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी के बयानों के आधार पर गिरफ्तार किए गए तीन अन्य आरोपियों को सोमवार को न्यायालय में पेश किया। न्यायालय से उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में नई टिहरी जेल भेजने के आदेश दिए हैं।

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बता दें कि बीते छह अप्रैल की देर रात को दिखोली बैंड पर तस्करों की धरपकड़ के दौरान एसटीएफ के एक जवान की मौत हो गई थी। चार दिन बाद पुलिस ने नौ अप्रैल को मुख्य आरोपी सौड़ गांव निवासी सुंदर सिंह बिष्ट को गिरफ्तार कर लिया था।
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उसकी निशानदेही पर पुलिस ने लूटी गई पिस्टल बरामद करने के साथ ही मामले में तीन अन्य लोगों के नाम भी सामने आए थे। पुलिस ने रविवार की रात दिखोली बैंड के पास से ही ग्रामीणों के सहयोग से चौंदियाटगांव निवासी लाखी सिंह चौहान, धनपाल चौहान एवं सौड़ गांव निवासी हुकम सिंह भंडारी को गिरफ्तार कर लिया था।
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मुख्य आरोपी सुंदर सिंह बिष्ट को रविवार को ही न्यायालय में पेश कर नई टिहरी जेल भेज दिया गया, जबकि अन्य तीनों आरोपियों को सोमवार को न्यायालय में पेश किया गया। जहां से उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में नई टिहरी जेल भेजने के आदेश हुए हैं। एसपी ददन पाल ने बताया कि मामले में चारों आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। तफ्तीश पूरी कर जल्द ही मामले में चार्जशीट दाखिल की जाएगी।

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