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जिले में आठ तक कोरोना कर्फ्यू
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जनपद में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष डीएम मयूर दीक्षित ने कोविड कर्फ्यू की गाइड लाइन को और सख्त करने के आदेश दिए हैं। आठ मई तक जिले में सिर्फ आवश्यक सेवाओं वाली दुकानें ही दोपहर एक बजे तक खुलेंगी, जबकि 9 मई रविवार के दिन पूर्ण लॉकडाउन रहेगा।
डीएम द्वारा जारी आदेश के अनुसार आठ मई तक जिले में फल, सब्जी, डेयरी, मीट-मछली, अंडे, राशन, सरकारी सस्ता गल्ला, पशु चारा एवं सीमेंट, सरिया, रेत, बजरी, ईंट आदि निर्माण सामग्री की दुकानें दोपहर एक बजे तक खुली रहेंगी। इनके अलावा शेष दुकानें पूरी तरह बंद रहेंगी। पेट्रोल पंप, रसोई गैस एवं दवा की दुकानें पूरे समय खुली रहेंगी। रेस्टोरेंट एवं मिठाई की दुकानों को होम डिलीवरी की छूट रहेगी। निर्माण कार्य चलते रहेंगे और इनसे जुड़े कार्मिक, मजदूर एवं वाहनों को आवागमन की छूट रहेगी।
कोविड कर्फ्यू के दौरान उपचार, कोविड जांच एवं टीकाकरण के लिए जाने वाले व्यक्तियों एवं वाहनों को आवागमन की छूट रहेगी। पोस्टऑफिस, बैंक एवं बीमा कंपनी के ऑफिस यथा समय खुले रहेंगे। अंतर्राज्यीय परिवहन के लिए स्मार्ट सिटी पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन तथा 72 घंटे पहले की कोविड नेगेटिव रिपोर्ट अनिवार्य होगी।
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डीएम द्वारा जारी आदेश के अनुसार आठ मई तक जिले में फल, सब्जी, डेयरी, मीट-मछली, अंडे, राशन, सरकारी सस्ता गल्ला, पशु चारा एवं सीमेंट, सरिया, रेत, बजरी, ईंट आदि निर्माण सामग्री की दुकानें दोपहर एक बजे तक खुली रहेंगी। इनके अलावा शेष दुकानें पूरी तरह बंद रहेंगी। पेट्रोल पंप, रसोई गैस एवं दवा की दुकानें पूरे समय खुली रहेंगी। रेस्टोरेंट एवं मिठाई की दुकानों को होम डिलीवरी की छूट रहेगी। निर्माण कार्य चलते रहेंगे और इनसे जुड़े कार्मिक, मजदूर एवं वाहनों को आवागमन की छूट रहेगी।
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कोविड कर्फ्यू के दौरान उपचार, कोविड जांच एवं टीकाकरण के लिए जाने वाले व्यक्तियों एवं वाहनों को आवागमन की छूट रहेगी। पोस्टऑफिस, बैंक एवं बीमा कंपनी के ऑफिस यथा समय खुले रहेंगे। अंतर्राज्यीय परिवहन के लिए स्मार्ट सिटी पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन तथा 72 घंटे पहले की कोविड नेगेटिव रिपोर्ट अनिवार्य होगी।
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