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Udham Singh Nagar News: हादसे में घायल महिला को वाहन स्वामी देगा 3.5 लाख की क्षतिपूर्ति
Mon, 19 May 2025 12:39 AM IST
हल्द्वानी ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, ऊधम सिंह नगर
संवाद न्यूज एजेंसी, ऊधम सिंह नगर
Updated Mon, 19 May 2025 12:39 AM IST
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मोटर दुर्घटना दावा प्राधिकरण ने सुनाया फैसला, 30 दिन में देने होंगे
काशीपुर। मोटर दुर्घटना दावा प्राधिकरण की अदालत ने वाहन स्वामी को दुर्घटना में घायल पीड़िता को ब्याज सहित 3 लाख 50 हजार 307 रुपये क्षतिपूर्ति देने के आदेश दिए हैं।
16 अगस्त 2019 को पीड़िता ग्राम बांसखेड़ी थाना केलाखेड़ा निवासी आरती पत्नी दयाशंकर शाम लगभग पांच बजे ई-रिक्शा पर सवार होकर बाजपुर से बांसखेड़ी जा रही थी। बाजपुर की ओर से आ रही तेज रफ्तार कार ने ई-रिक्शा को टक्कर मार दी। टक्कर लगने से वह गंभीर रूप से घायल हो गई। साथ ही उसका दायां हाथ बुरी तरह से कुचल गया। पीड़िता ने प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश काशीपुर में क्लेम का दावा दायर किया। गवाहों की उपस्थिति के बाद पीड़िता के अधिवक्ताओं ने पैरवी की। अधिवक्ता के तर्कों से संतुष्ट होकर प्रथम अपर जिला जज मनोज गरबियाल की अदालत ने वाहन स्वामी भगवत निवासी सिद्धा नवतिया थाना नानकमत्ता को प्रतिकर के रूप में तीन लाख 50 हजार 307 रुपये 30 दिन में न्याय प्राधिकरण में अदा करने के निर्देश दिए।
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काशीपुर। मोटर दुर्घटना दावा प्राधिकरण की अदालत ने वाहन स्वामी को दुर्घटना में घायल पीड़िता को ब्याज सहित 3 लाख 50 हजार 307 रुपये क्षतिपूर्ति देने के आदेश दिए हैं।
16 अगस्त 2019 को पीड़िता ग्राम बांसखेड़ी थाना केलाखेड़ा निवासी आरती पत्नी दयाशंकर शाम लगभग पांच बजे ई-रिक्शा पर सवार होकर बाजपुर से बांसखेड़ी जा रही थी। बाजपुर की ओर से आ रही तेज रफ्तार कार ने ई-रिक्शा को टक्कर मार दी। टक्कर लगने से वह गंभीर रूप से घायल हो गई। साथ ही उसका दायां हाथ बुरी तरह से कुचल गया। पीड़िता ने प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश काशीपुर में क्लेम का दावा दायर किया। गवाहों की उपस्थिति के बाद पीड़िता के अधिवक्ताओं ने पैरवी की। अधिवक्ता के तर्कों से संतुष्ट होकर प्रथम अपर जिला जज मनोज गरबियाल की अदालत ने वाहन स्वामी भगवत निवासी सिद्धा नवतिया थाना नानकमत्ता को प्रतिकर के रूप में तीन लाख 50 हजार 307 रुपये 30 दिन में न्याय प्राधिकरण में अदा करने के निर्देश दिए।
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