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Udham Singh Nagar News: चेक बाउंस होने पर दोषी महिला को तीन माह कारावास की सजा
Sun, 28 Jan 2024 12:33 AM IST
हल्द्वानी ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, ऊधम सिंह नगर
संवाद न्यूज एजेंसी, ऊधम सिंह नगर
Updated Sun, 28 Jan 2024 12:33 AM IST
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काशीपुर। एसीजे द्वितीय के न्यायालय ने चेक बाउंस मामले में दोषी महिला को तीन माह के कारावास व 4 लाख 40 हजार जुर्माना की सजा सुनाई है।
गांव गंगापुर निवासी सुरेंद्र ग्रोवर पुत्र हरभगवान दास ने अधिवक्ता प्रयाग दर्शन रावत के माध्यम से एसीजे द्वितीय के न्यायालय में परिवाद प्रस्तुत किया था। जिसमें कहा कि उसने फरवरी 2019 में खड़कपुर देवीपुरा निवासी प्रीत कौर को चार लाख रुपये उधार दिए थे। उसने दिसंबर 2019 तक उधार रकम लौटाने का वायदा किया था। बावजूद इसके उसने रुपये नहीं लौटाए। तकादा करने पर आरोपी प्रीत कौर ने उसे 10 फरवरी 2020 को एक चेक इलाहाबाद बैंक शाखा काशीपुर का दिया। जब उसने अपने बैंक शाखा में चेक लगाया तो वह बाउंस हो गया। न्यायालय ने आरोपी को 138 एनआई एक्ट के तहत तलब किया। दोनों पक्ष को सुनने और साक्ष्यों का परिशीलन करने के बाद एसीजे द्वितीय की अदालत ने दोषी प्रीत कौर को तीन माह कारावास व 4 लाख 40 हजार जुर्माना की सजा सुनाई। जुर्माना राशि अदा नहीं करने पर दो माह अतिरिक्त कारावास भोगना पड़ेगा। संवाद
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गांव गंगापुर निवासी सुरेंद्र ग्रोवर पुत्र हरभगवान दास ने अधिवक्ता प्रयाग दर्शन रावत के माध्यम से एसीजे द्वितीय के न्यायालय में परिवाद प्रस्तुत किया था। जिसमें कहा कि उसने फरवरी 2019 में खड़कपुर देवीपुरा निवासी प्रीत कौर को चार लाख रुपये उधार दिए थे। उसने दिसंबर 2019 तक उधार रकम लौटाने का वायदा किया था। बावजूद इसके उसने रुपये नहीं लौटाए। तकादा करने पर आरोपी प्रीत कौर ने उसे 10 फरवरी 2020 को एक चेक इलाहाबाद बैंक शाखा काशीपुर का दिया। जब उसने अपने बैंक शाखा में चेक लगाया तो वह बाउंस हो गया। न्यायालय ने आरोपी को 138 एनआई एक्ट के तहत तलब किया। दोनों पक्ष को सुनने और साक्ष्यों का परिशीलन करने के बाद एसीजे द्वितीय की अदालत ने दोषी प्रीत कौर को तीन माह कारावास व 4 लाख 40 हजार जुर्माना की सजा सुनाई। जुर्माना राशि अदा नहीं करने पर दो माह अतिरिक्त कारावास भोगना पड़ेगा। संवाद