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Udham Singh Nagar News: पहल... जनपद में रोजगार को मिलेगी नई रफ्तार
Thu, 01 Jan 2026 12:42 AM IST
हल्द्वानी ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, ऊधम सिंह नगर
संवाद न्यूज एजेंसी, ऊधम सिंह नगर
Updated Thu, 01 Jan 2026 12:42 AM IST
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रुद्रपुर। समाज कल्याण विभाग की ओर से रोजगार की एक नई पहल की गई है। यह अनुसूचित जाति वर्ग के आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में एक अहम शुरुआत है। प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए जनपद में 50 लोगों को आजीविका से जोड़ने का लक्ष्य तय किया गया है। इससे रोजगार को नई रफ्तार मिलेगी।
जिला समाज कल्याण अधिकारी अमन अनिरुद्ध ने इस संबंध में सभी सहायक समाज कल्याण अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे अपने-अपने विकास खंड क्षेत्रों से पात्र और इच्छुक लाभार्थियों के ऋण आवेदन समयबद्ध तरीके से तैयार कर 30 जनवरी 2026 तक जिला समाज कल्याण कार्यालय को उपलब्ध कराएं।
योजना के तहत पशुपालन और स्वरोजगार से जुड़ी गतिविधियों को विशेष बढ़ावा दिया जा रहा है। भैंस, गाय, बकरी, सुअर और मुर्गी पालन के साथ-साथ सिलाई-बुटीक, परचून व किराना दुकान, जनरल स्टोर, ब्यूटीशियन, फोटोग्राफी-वीडियोग्राफी और अचार निर्माण जैसे कार्यों के लिए ऋण सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी।
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लाभार्थियों को 50 प्रतिशत तक अनुदान का प्रावधान है जिसमें अधिकतम 50 हजार रुपये अनुदान और 50 हजार से दो लाख रुपये तक का ऋण शामिल है।
योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक का उत्तराखंड का निवासी, अनुसूचित जाति से संबंधित होना और आयु 18 से 55 वर्ष के बीच होना अनिवार्य है।
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जिला समाज कल्याण अधिकारी अमन अनिरुद्ध ने इस संबंध में सभी सहायक समाज कल्याण अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे अपने-अपने विकास खंड क्षेत्रों से पात्र और इच्छुक लाभार्थियों के ऋण आवेदन समयबद्ध तरीके से तैयार कर 30 जनवरी 2026 तक जिला समाज कल्याण कार्यालय को उपलब्ध कराएं।
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योजना के तहत पशुपालन और स्वरोजगार से जुड़ी गतिविधियों को विशेष बढ़ावा दिया जा रहा है। भैंस, गाय, बकरी, सुअर और मुर्गी पालन के साथ-साथ सिलाई-बुटीक, परचून व किराना दुकान, जनरल स्टोर, ब्यूटीशियन, फोटोग्राफी-वीडियोग्राफी और अचार निर्माण जैसे कार्यों के लिए ऋण सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी।
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लाभार्थियों को 50 प्रतिशत तक अनुदान का प्रावधान है जिसमें अधिकतम 50 हजार रुपये अनुदान और 50 हजार से दो लाख रुपये तक का ऋण शामिल है।
योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक का उत्तराखंड का निवासी, अनुसूचित जाति से संबंधित होना और आयु 18 से 55 वर्ष के बीच होना अनिवार्य है।