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मारपीट में पति-पत्नी को दो साल की सजा

Haldwani Bureau हल्द्वानी ब्यूरो
Updated Fri, 31 Jan 2020 11:12 PM IST
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Two year Jail Term for Husband  And Wife
Two year Jail Term for Husband And Wife
जसपुर। सात साल पहले प्रापर्टी डीलर से उसके दफ्तर में मारपीट कर फावड़े से सिर पर हमला करने के मामले में कोर्ट ने दंपती को दो साल की सजा एवं जुर्माना डाला है।
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नौ फरवरी 2013 को जसपुर निवासी प्रापर्टी डीलर चंद्रभान सिंह अपने ठाकुरद्वारा रोड स्थित दफ्तर में बैठा था। उसके पास संजू पधान और सुभाष सिंह बैठे थे। आरोप है कि सुधीर कुमार और उनकी पत्नी रेखा राजपूत निवासी मो. जुलाहान जसपुर उसके दफ्तर में आए। मारपीट कर फावड़े से उसका सिर फाड़ दिया। संजू एवं सुभाष के बीचबचाव करने के दौरान आरोपी दंपती धमकी देते हुए चले गए। लहूलुहान चंद्रभान ने कोतवाली पहुंचकर आपबीती बताई। मेडिकल के बाद आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया। विवेचक खुशवंत सिंह ने दंपती को विभिन्न धाराओं में आरोपी मानते हुए कोर्ट में आरोपपत्र दाखिल किया। सुनवाई के दौरान अभियोजन की ओर से अधिवक्ता अनिल कुमार एवं मुनेश कुमार ने तर्क पेश किए। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रकाश चंद्र ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद धारा 325, 506, 427 के आरोप से बरी कर दिया। जबकि मारपीट कर गंभीर चोट पहुंचाने की धारा 323,324 में सुधीर कुमार, उनकी पत्नी रेखा राजपूत को दोषी मानते हुए दो वर्ष की सजा सुनाई है। साथ ही दोनों पर तीन हजार रुपये का जुर्माना भी डाला है।
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