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Udham Singh Nagar News: सूदखोर चिराग सहित तीन को तीन साल की सजा
Sat, 10 Jun 2023 12:59 AM IST
हल्द्वानी ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, ऊधम सिंह नगर
संवाद न्यूज एजेंसी, ऊधम सिंह नगर
Updated Sat, 10 Jun 2023 12:59 AM IST
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अवैध वसूली, मारपीट और गालीगलौज का था आरोप
संवाद न्यूज एजेंसी
रुद्रपुर। जिला न्यायालय ने शहर के चर्चित सूदखोर कांड में अपना फैसला सुनाते हुए मुख्य आरोपी चिराग अग्रवाल सहित तीन को तीन साल की कठोर कारावास और दस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
ट्रांजिट कैंप क्षेत्र के एक युवक ने 27 मार्च 2022 को रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। उसने बताया था कि 31 दिसंबर 2021 को चिराग अग्रवाल से ब्याज पर कुछ रकम ली थी। जिसे धीरे-धीरे वह चुकाता गया, जबकि उसने अपनी पत्नी के जेवरात तक गिरवी रखकर रुपये चुकाए। बावजूद इसके चिराग के गुर्गे ट्रांजिट कैंप निवासी देवव्रत मंडल उर्फ देवस्थ मंडल और गोविंद ढाली के आदेश पर सभी ने उसे आवास विकास स्थित एक होटल पर बुलाया और पिटाई करते हुए अर्ध नग्न वीडियो बनाकर ब्लैक मेल करना शुरू कर दिया। साथ ही 3.17 लाख की जायज रकम चुकता करने के बाद भी उसके ऊपर 5.48 लाख का बकाया निकाल दिया। पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। मामले की सुनवाई प्रथम अपर सीनियर सिविल जज नाजिश कलीम की अदालत में हुई। जहां पीड़ित पक्ष के अधिवक्ता पीसी चंदोला ने अदालत के सामने नौ गवाह पेश किए। जुर्माना अदा न करने पर आरोपियों को 15 दिन की अतिरिक्त कारावास भी काटनी पड़ेगी।
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रुद्रपुर। जिला न्यायालय ने शहर के चर्चित सूदखोर कांड में अपना फैसला सुनाते हुए मुख्य आरोपी चिराग अग्रवाल सहित तीन को तीन साल की कठोर कारावास और दस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
ट्रांजिट कैंप क्षेत्र के एक युवक ने 27 मार्च 2022 को रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। उसने बताया था कि 31 दिसंबर 2021 को चिराग अग्रवाल से ब्याज पर कुछ रकम ली थी। जिसे धीरे-धीरे वह चुकाता गया, जबकि उसने अपनी पत्नी के जेवरात तक गिरवी रखकर रुपये चुकाए। बावजूद इसके चिराग के गुर्गे ट्रांजिट कैंप निवासी देवव्रत मंडल उर्फ देवस्थ मंडल और गोविंद ढाली के आदेश पर सभी ने उसे आवास विकास स्थित एक होटल पर बुलाया और पिटाई करते हुए अर्ध नग्न वीडियो बनाकर ब्लैक मेल करना शुरू कर दिया। साथ ही 3.17 लाख की जायज रकम चुकता करने के बाद भी उसके ऊपर 5.48 लाख का बकाया निकाल दिया। पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। मामले की सुनवाई प्रथम अपर सीनियर सिविल जज नाजिश कलीम की अदालत में हुई। जहां पीड़ित पक्ष के अधिवक्ता पीसी चंदोला ने अदालत के सामने नौ गवाह पेश किए। जुर्माना अदा न करने पर आरोपियों को 15 दिन की अतिरिक्त कारावास भी काटनी पड़ेगी।
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