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Udham Singh Nagar News: सिंघाड़े, कुट्टू के आटे के पैकेटों में नहीं थी निर्माण और एक्सपायरी की तारीख
Thu, 03 Apr 2025 12:40 AM IST
हल्द्वानी ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, ऊधम सिंह नगर
संवाद न्यूज एजेंसी, ऊधम सिंह नगर
Updated Thu, 03 Apr 2025 12:40 AM IST
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रुद्रपुर। खाद्य सुरक्षा विभाग की टीमों की ओर से कुट्टू के आटे सहित अन्य खाद्य सामग्रियों को लेकर चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है।
टीम ने रुद्रपुर में एक दुकान में चेकिंग की तो वहां पर बिना निर्माण और एक्यपायरी तारीख का सिंघाड़े व कुट्टू का आटा मिला। टीम ने तत्काल 43 पैकेट मौके पर नष्ट कर दिए। सितारगंज और रुद्रपुर से तीन खाद्य सामग्रियों के सैंपल लेकर जांच के लिए रुद्रपुर लैब भेजा गया।
खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने बुधवार को सितारंगज में दुकानों में औचक निरीक्षण कर मस्टर्ड ऑयल और बेसन का एक-एक सैंपल लिया गया। रुद्रपुर में खाद्य सुरक्षा अधिकारी आशा आर्या ने एक दुकान से सिंघाड़े के आटे का सैंपल लिए।
टीम ने गंगापुर रोड स्थित दक्ष चौक पर एक दुकान में औचक निरीक्षण किया। यहां पर सिंघाड़े के आटे के 250 ग्राम के सात और कुट्टू के आटा के 250 ग्राम के 36 पैकेट मिले। जिला अभिहीत अधिकारी डाॅ. प्रकाश फुलारा ने बताया कि पैकेटों में न तो उसको बनाने वाली फर्म का नाम अंकित था और न ही बैच नंबर था।
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इसमें निर्माण और एक्सपायरी की तिथि भी अंकित नहीं थी। दुकानदार से इसके बारे में जानकारी की तो वह इसे सप्लाई करने वाले की जानकारी नहीं दे सका।
इस पर पैकेटों को नष्ट कराया गया और दुकानदार को इस प्रकार की खाद्य सामग्री नहीं बेचने की हिदायत दी गई।
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टीम ने रुद्रपुर में एक दुकान में चेकिंग की तो वहां पर बिना निर्माण और एक्यपायरी तारीख का सिंघाड़े व कुट्टू का आटा मिला। टीम ने तत्काल 43 पैकेट मौके पर नष्ट कर दिए। सितारगंज और रुद्रपुर से तीन खाद्य सामग्रियों के सैंपल लेकर जांच के लिए रुद्रपुर लैब भेजा गया।
खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने बुधवार को सितारंगज में दुकानों में औचक निरीक्षण कर मस्टर्ड ऑयल और बेसन का एक-एक सैंपल लिया गया। रुद्रपुर में खाद्य सुरक्षा अधिकारी आशा आर्या ने एक दुकान से सिंघाड़े के आटे का सैंपल लिए।
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टीम ने गंगापुर रोड स्थित दक्ष चौक पर एक दुकान में औचक निरीक्षण किया। यहां पर सिंघाड़े के आटे के 250 ग्राम के सात और कुट्टू के आटा के 250 ग्राम के 36 पैकेट मिले। जिला अभिहीत अधिकारी डाॅ. प्रकाश फुलारा ने बताया कि पैकेटों में न तो उसको बनाने वाली फर्म का नाम अंकित था और न ही बैच नंबर था।
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इसमें निर्माण और एक्सपायरी की तिथि भी अंकित नहीं थी। दुकानदार से इसके बारे में जानकारी की तो वह इसे सप्लाई करने वाले की जानकारी नहीं दे सका।
इस पर पैकेटों को नष्ट कराया गया और दुकानदार को इस प्रकार की खाद्य सामग्री नहीं बेचने की हिदायत दी गई।