फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Udham Singh Nagar News ›   The police were acting in accordance with the High Court order

Udham Singh Nagar News: हाईकोर्ट के आदेश को अनुरूप पुलिस कर रही थी कार्य

Wed, 14 Jan 2026 12:57 AM IST
हल्द्वानी ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, ऊधम सिंह नगर
संवाद न्यूज एजेंसी, ऊधम सिंह नगर Updated Wed, 14 Jan 2026 12:57 AM IST
विज्ञापन
The police were acting in accordance with the High Court order
काशीपुर। मृतक सुखवंत सिंह के मामले में पुलिस सवालों के घेरे में आ गई है। ऐसे में पुलिस ने बयान जारी कर कहा कि कोर्ट के आदेश के अनुरूप ही पुलिस कार्य कर रही थी।
विज्ञापन

एसपी/सीओ दीपक सिंह ने मंगलवार को कहा कि हाईकोर्ट ने रिट याचिका संख्या डब्ल्यूपीसीआरएल 1534/2025 में 25 नवंबर 2025 को एक आदेश जारी किया था। इस आदेश के तहत प्रथम पक्ष अमरजीत सिंह आदि बनाम राज्य सरकार मामले में संबंधित पक्ष को सुरक्षा देने के निर्देश दिए गए थे। साथ ही काशीपुर थाना प्रभारी को इस आदेश के अनुपालन की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। उन्होंने बताया कि पुलिस अदालत के निर्देशों के अनुरूप कार्य कर रही थी। पुलिस कानून और न्यायालय के आदेश से बंधी हुई है। इसी दौरान दो पक्ष के बीच लेन-देन से जुड़ा विवाद इतना गंभीर हो गया कि मामला एक दुखद मौत तक पहुंच गया। मृतक सुखवंत सिंह ने आशीष चौहान व उसके साथियों पर आरोप लगाए थे। वहीं इन्हीं आरोपियों ने पहले ही हाईकोर्ट से प्रोटेक्शन ले लिया था। ऐसे में पुलिस न्यायालय के आदेश के आगे किसी भी प्रकार की मनमानी कार्रवाई नहीं कर सकती थी। कहा जब मामला न्यायालय में होता है, तब किसी व्यक्ति या पद की नही, बल्कि कानून और अदालत के आदेश की सर्वोच्चता होती है। उन्होंने कहा कि भावनाओं से ऊपर उठकर तथ्यों की निष्पक्ष जांच हो और सच्चाई सामने आए।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed