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टैक्स बार, सीए और कारोबारियों को दी विवाद से विश्वास योजना की जानकारी
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काशीपुर, गोष्ठी में शामिल हुए आयकर अधिकारी, सीए और अधिवक्ता।
- फोटो : KASHIPUR
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आयकर विभाग की ओर से शुरू की गई विवाद से विश्वास योजना के बारे में आयकर अधिकारियों ने टैक्स बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों, चार्टर्ड अकाउंटेंट और अपील करने वाले कारोबारियों को जानकारी दी। आयकर अधिकारी (टीडीएस) राहुल कुमार ने इस योजना का लाभ उठाने की अपील की।
मंगलवार को विभाग के आयकर अधिकारी सिब्ते हसन ने कार्यालय में आयोजित गोष्ठी में विवाद से विश्वास स्कीम 2020 के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इस योजना का लाभ वे सभी करदाता ले सकते हैं, जिन्होंने 31 जनवरी 2020 से पहले अपील फाइल की हो। जिन मामलों में टैक्स एरिया विवाद है, उन्हें सिर्फ टैक्स जमा करना होगा। जिन मामलों में पेनाल्टी ब्याज का विवाद है, उन मामलों में पेनाल्टी ब्याज का 25 प्रतिशत का ही भुगतान करना होगा।
31 दिसंबर के बाद जमा करने पर यह राशि 110 से लेकर 130 प्रतिशत तक बढ़ सकती है। सहायक आयकर आयुक्त सुरेंद्र कुमार वर्मा ने बताया कि विभाग में जिन आयकरदाताओं ने 31 जनवरी 2020 से पहले अपील दाखिल की गई है, वो इस स्कीम का लाभ 31 दिसंबर तक ले सकते हैं। गोष्ठी में मयंक गुप्ता एड, संजीव शर्मा, सौरभ अग्रवाल, विपिन अग्रवाल, कुलभूषण गर्ग, नवीन अरोरा, प्रशांत वर्मा, आलोक गुप्ता, आशीष विश्नोई आदि थे।
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मंगलवार को विभाग के आयकर अधिकारी सिब्ते हसन ने कार्यालय में आयोजित गोष्ठी में विवाद से विश्वास स्कीम 2020 के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इस योजना का लाभ वे सभी करदाता ले सकते हैं, जिन्होंने 31 जनवरी 2020 से पहले अपील फाइल की हो। जिन मामलों में टैक्स एरिया विवाद है, उन्हें सिर्फ टैक्स जमा करना होगा। जिन मामलों में पेनाल्टी ब्याज का विवाद है, उन मामलों में पेनाल्टी ब्याज का 25 प्रतिशत का ही भुगतान करना होगा।
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31 दिसंबर के बाद जमा करने पर यह राशि 110 से लेकर 130 प्रतिशत तक बढ़ सकती है। सहायक आयकर आयुक्त सुरेंद्र कुमार वर्मा ने बताया कि विभाग में जिन आयकरदाताओं ने 31 जनवरी 2020 से पहले अपील दाखिल की गई है, वो इस स्कीम का लाभ 31 दिसंबर तक ले सकते हैं। गोष्ठी में मयंक गुप्ता एड, संजीव शर्मा, सौरभ अग्रवाल, विपिन अग्रवाल, कुलभूषण गर्ग, नवीन अरोरा, प्रशांत वर्मा, आलोक गुप्ता, आशीष विश्नोई आदि थे।
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