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Udham Singh Nagar News: सीएबीएम के सहायक प्राध्यापक डॉ. जयंत गौतम बर्खास्त
Fri, 03 Mar 2023 12:39 AM IST
हल्द्वानी ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, ऊधम सिंह नगर
संवाद न्यूज एजेंसी, ऊधम सिंह नगर
Updated Fri, 03 Mar 2023 12:39 AM IST
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सह अभ्यर्थी ने लगाया था विशेषज्ञता न होने के बावजूद चयन का आरोप
संवाद न्यूज एजेंसी
पंतनगर। गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिक विवि के कृषि व्यवसाय प्रबंधन महाविद्यालय (सीएबीएम) में सहायक प्राध्यापक (विपणन) डॉ. जयंत गौतम की सेवाएं 23 फरवरी से समाप्त कर दी गई हैं। एक मार्च को कुलपति डॉ. मनमोहन सिंह चौहान की स्वीकृति के बाद बृहस्पतिवार को मुख्य कार्मिक अधिकारी ने आदेश जारी कर दिए हैं।
डॉ. जयंत गौतम की नियुक्ति वर्ष 2016 में सीएबीएम में बतौर सहायक प्राध्यापक (विपणन) हुई थी। उनके सह अभ्यर्थी रहे सतीश चंद्र पंत ने आरोप लगाते हुए राज्यपाल से शिकायत की थी कि संबंधित विषय में उनकी विशेषज्ञता होने के बावजूद डॉ. गौतम को नियुक्ति दी गई है। राज्यपाल के निर्देश पर चार अक्तूबर 2016 को डॉ. गौतम की सेवाएं तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दी गई थीं। डॉ. गौतम ने इसके खिलाफ हाईकोर्ट में रिट याचिका दायर की और 27 अक्टूबर 2016 के अंतरिम निर्णय में अग्रिम आदेशों तक कार्य करने का आदेश हासिल कर लिया था।
केस पर सुनवाई जारी रही और 23 फरवरी 2023 को हाईकोर्ट ने डॉ. गौतम की याचिका खारिज कर 27 अक्तूबर 2016 का अंतरिम स्टे निरस्त कर दिया। तभी से उन पर बर्खास्तगी की तलवार लटक रही थी।
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संवाद न्यूज एजेंसी
पंतनगर। गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिक विवि के कृषि व्यवसाय प्रबंधन महाविद्यालय (सीएबीएम) में सहायक प्राध्यापक (विपणन) डॉ. जयंत गौतम की सेवाएं 23 फरवरी से समाप्त कर दी गई हैं। एक मार्च को कुलपति डॉ. मनमोहन सिंह चौहान की स्वीकृति के बाद बृहस्पतिवार को मुख्य कार्मिक अधिकारी ने आदेश जारी कर दिए हैं।
डॉ. जयंत गौतम की नियुक्ति वर्ष 2016 में सीएबीएम में बतौर सहायक प्राध्यापक (विपणन) हुई थी। उनके सह अभ्यर्थी रहे सतीश चंद्र पंत ने आरोप लगाते हुए राज्यपाल से शिकायत की थी कि संबंधित विषय में उनकी विशेषज्ञता होने के बावजूद डॉ. गौतम को नियुक्ति दी गई है। राज्यपाल के निर्देश पर चार अक्तूबर 2016 को डॉ. गौतम की सेवाएं तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दी गई थीं। डॉ. गौतम ने इसके खिलाफ हाईकोर्ट में रिट याचिका दायर की और 27 अक्टूबर 2016 के अंतरिम निर्णय में अग्रिम आदेशों तक कार्य करने का आदेश हासिल कर लिया था।
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केस पर सुनवाई जारी रही और 23 फरवरी 2023 को हाईकोर्ट ने डॉ. गौतम की याचिका खारिज कर 27 अक्तूबर 2016 का अंतरिम स्टे निरस्त कर दिया। तभी से उन पर बर्खास्तगी की तलवार लटक रही थी।
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