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पुत्री की हत्या के मामले में सौतेली मां को आजीवन कारावास
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खटीमा। सितारगंज के शक्तिफार्म में दो साल पूर्व किशोरी की हत्या के मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश धर्म सिंह ने सौतेली मां को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही पांच हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है जबकि साक्ष्यों के अभाव में पिता को दोषमुक्त कर दिया।
उत्तर प्रदेश के पीलीभीत न्यूरिया के टांडा विजेंसी कालोनी निवासी गोविंद साना ने सितारगंज कोतवाली पुलिस को दी तहरीर में कहा था कि उसकी 12 वर्षीय नातिन पलक मंडल को चार मई 2020 को उसकी सौतेली मां रीना मंडल व पिता सुनील मंडल ने गला घोंटकर मार दिया था। इस मामले में पुलिस ने पांच मई 2020 को टैगोरनगर शक्तिफार्म निवासी रीना मंडल व सुनील मंडल के विरुद्घ धारा 302, 201 व 120बी के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया था। पुलिस ने दस जुलाई 2020 को न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिए थे।
अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी सौरभ ओझा ने पैरवी करते हुए 11 गवाहों को पेश किया। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद न्यायाधीश धर्म सिंह ने सौतेली मां रीना मंडल को धारा 302 में आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही पांच हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। कोर्ट ने पिता को धारा 120बी व 201 में साक्ष्यों के अभाव में दोषमुक्त कर दिया। संवाद
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उत्तर प्रदेश के पीलीभीत न्यूरिया के टांडा विजेंसी कालोनी निवासी गोविंद साना ने सितारगंज कोतवाली पुलिस को दी तहरीर में कहा था कि उसकी 12 वर्षीय नातिन पलक मंडल को चार मई 2020 को उसकी सौतेली मां रीना मंडल व पिता सुनील मंडल ने गला घोंटकर मार दिया था। इस मामले में पुलिस ने पांच मई 2020 को टैगोरनगर शक्तिफार्म निवासी रीना मंडल व सुनील मंडल के विरुद्घ धारा 302, 201 व 120बी के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया था। पुलिस ने दस जुलाई 2020 को न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिए थे।
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अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी सौरभ ओझा ने पैरवी करते हुए 11 गवाहों को पेश किया। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद न्यायाधीश धर्म सिंह ने सौतेली मां रीना मंडल को धारा 302 में आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही पांच हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। कोर्ट ने पिता को धारा 120बी व 201 में साक्ष्यों के अभाव में दोषमुक्त कर दिया। संवाद
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