फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Udham Singh Nagar News ›   Refund of crores of rupees taken on wrongly made award in Bareilly-Sitarganj four lane project

Rudrapur News: युवक ने 73.54 लाख का मुआवजा लौटाया, मां को दोबारा नोटिस की तैयारी; जानिए पूरा मामला

Fri, 25 Oct 2024 11:16 AM IST
हीरा मेहरा अमर उजाला नेटवर्क, रुद्रपुर
अमर उजाला नेटवर्क, रुद्रपुर Published by: हीरा मेहरा Updated Fri, 25 Oct 2024 11:16 AM IST
सार

बरेली-सितारगंज फोरलेन परियोजना में गलत तरीके से बनाए अवार्ड पर लिए गए करोड़ों रुपये का मुआवजा वापस कराया जा रहा है। 

विज्ञापन
Refund of crores of rupees taken on wrongly made award in Bareilly-Sitarganj four lane project
सांकेतिक तस्वीर।

विस्तार

बरेली-सितारगंज फोरलेन परियोजना में गलत तरीके से बनाए अवार्ड पर लिए गए करोड़ों रुपये का मुआवजा वापस कराया जा रहा है। नकटपुरा गांव में गलत तरीके से मां-बेटे की ओर से संरचना पर लिए गए एक करोड़ 47 लाख रुपये में से बेटे ने 73 लाख 54 हजार रुपये का मुआवजा लौटा दिया है। मां को नोटिस तामील नहीं होने पर एसएलओ दफ्तर की ओर से मुआवजा लौटाने के लिए दोबारा नोटिस भेजने की कार्रवाई की जा रही है।

विज्ञापन

दरअसल, परियोजना में सितारगंज के नकटपुरा गांव में हिमांशु सिंघल और उनकी मां रुक्मिणी देवी की 0.6559 हेक्टेयर जमीन अधिग्रहीत की गई थी। इसमें जमीन का मुआवजा अकृषि दर से नौ करोड़ 88 लाख रुपये और वहां मौजूद गोदाम व अन्य संरचना पर एक करोड़ 47 लाख रुपये का मुआवजा तय किया गया था। इसमें से संरचनाओं के मुआवजे का भुगतान दोनों को कर दिया गया था, लेकिन जमीन के मुआवजे का भुगतान नहीं हुआ था।

विज्ञापन

इसी बीच मुआवजा निर्धारण के खिलाफ एनएचएआई ने आर्बिट्रेशन न्यायालय में वाद दायर किया था। अदालत ने दस्तावेजों को देखने के बाद जमीन का मुआवजा अकृषि दर से निर्धारित करने को गलत करार दिया था और संरचना के मुआवजे को भी गलत करार दिया था। अदालत ने जमीन के मुआवजे को कृषि दर पर एक करोड़ 40 लाख किया था जबकि संरचनाओं का मुआवजा नहीं देने के आदेश दिए थे।

विज्ञापन
विज्ञापन

आर्बिट्रेशन अदालत के फैसले के बाद एसएलओ दफ्तर से हिमांशु सिंघल और रुक्मिणी देवी को संरचनाओं के मुआवजे को वापस करने का नोटिस भेजा गया था। एसएलओ कौस्तुभ मिश्रा ने बताया कि हिमांशु सिंघल ने नोटिस के बाद 73 लाख 54 हजार 200 रुपये वापस कर दिए हैं। रुक्मिणी देवी को भेजा गया पहला नोटिस तामील नहीं हुआ था और अब दूसरी बार नोटिस भेजने की कार्रवाई की जा रही है।

 

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed