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आरक्षित भूमि में अतिक्रमण के प्रयास को वन विभाग ने किया विफल
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नानकमत्ता में वन भूमि जोत रहे ट्रैक्टर व कड़ाह को जब्त करती वन विभाग की टीम।
- फोटो : SITARGANJ
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वन विभाग की टीम देख अतिक्रमणकारी ट्रैक्टर और कड़ाह छोड़कर हुए फरार
नानकमत्ता। वन विभाग की टीम ने आरक्षित वन क्षेत्र में ट्रैक्टर व कड़ाह से वन भूमि समतल कर अतिक्रमण करने के प्रयास को विफल कर दिया। वन विभाग की टीम को देखकर अतिक्रमणकारी ट्रैक्टर और कड़ाह मौके पर छोड़कर फरार हो गया।
बुधवार को दक्षिणी जौलासाल के रेंजर विजय चंद्र भट्ट को आरक्षित वन क्षेत्र में अतिक्रमण करने की सूचना मिली। रेंजर दक्षिणी वीट के कंपाउंड संख्या-20 पर पहुंचे तो अतिक्रमणकारी ट्रैक्टर व कड़ाह से आरक्षित वन क्षेत्र में भूमि समतल कर कब्जा करने का प्रयास कर रहा था।
वन विभाग की टीम को देखते ही अतिक्रमणकारी ट्रैक्टर और खेत समतल करने वाला कृषि यंत्र कड़ाह मौके पर छोड़कर फरार हो गया। रेंजर भट्ट ने बताया कि बरामद ट्रैक्टर व कड़ाह को वन अधिनियम 1927 और उत्तरांचल वन संशोधन अधिनियम 2001 की धारा 52 क के तहत सीज किया है। अग्रिम कार्रवाई के लिए प्रभागीय वनाधिकारी तराई पूर्वी वन प्रभाग हल्द्वानी को पत्र भेजा है। (संवाद)
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नानकमत्ता। वन विभाग की टीम ने आरक्षित वन क्षेत्र में ट्रैक्टर व कड़ाह से वन भूमि समतल कर अतिक्रमण करने के प्रयास को विफल कर दिया। वन विभाग की टीम को देखकर अतिक्रमणकारी ट्रैक्टर और कड़ाह मौके पर छोड़कर फरार हो गया।
बुधवार को दक्षिणी जौलासाल के रेंजर विजय चंद्र भट्ट को आरक्षित वन क्षेत्र में अतिक्रमण करने की सूचना मिली। रेंजर दक्षिणी वीट के कंपाउंड संख्या-20 पर पहुंचे तो अतिक्रमणकारी ट्रैक्टर व कड़ाह से आरक्षित वन क्षेत्र में भूमि समतल कर कब्जा करने का प्रयास कर रहा था।
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वन विभाग की टीम को देखते ही अतिक्रमणकारी ट्रैक्टर और खेत समतल करने वाला कृषि यंत्र कड़ाह मौके पर छोड़कर फरार हो गया। रेंजर भट्ट ने बताया कि बरामद ट्रैक्टर व कड़ाह को वन अधिनियम 1927 और उत्तरांचल वन संशोधन अधिनियम 2001 की धारा 52 क के तहत सीज किया है। अग्रिम कार्रवाई के लिए प्रभागीय वनाधिकारी तराई पूर्वी वन प्रभाग हल्द्वानी को पत्र भेजा है। (संवाद)
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