फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Udham Singh Nagar News ›   Pappu Mishra gets life imprisonment in Rudrapur double murder case

रुद्रपुर दोहरे हत्याकांड में फैसला: पप्पू मिश्रा को आजीवन कारावास, तत्कालीन दरोगा को छह माह की जेल

Sat, 19 Sep 2026 05:24 PM IST
Heera अमर उजाला नेटवर्क, ऊधम सिंह नगर
अमर उजाला नेटवर्क, ऊधम सिंह नगर Published by: Heera Updated Sat, 19 Sep 2026 05:24 PM IST
सार

रुद्रपुर के मलसी लंका में 2021 के दोहरे हत्याकांड में अदालत ने मुख्य आरोपी राकेश मिश्रा उर्फ पप्पू मिश्रा को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। तत्कालीन दरोगा राजेश मिश्रा को शस्त्र अधिनियम के तहत 6 माह की जेल की सजा दी गई।

विज्ञापन
Pappu Mishra gets life imprisonment in Rudrapur double murder case
सांकेतिक तस्वीर।

विस्तार

रुद्रपुर के ग्राम मलसी लंका में वर्ष 2021 में हुए दोहरे हत्याकांड में तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश मुकेश चंद्र आर्य की अदालत ने मुख्य आरोपी राकेश मिश्रा उर्फ पप्पू मिश्रा को हत्या का दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

विज्ञापन


15 जून 2021 को जमीन विवाद में गुरपेज सिंह और गुरकीर्तन सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। अभियोजन ने मामले में 19 गवाहों और 50 से अधिक दस्तावेजी साक्ष्य पेश किए। पुलिस ने राकेश की निशानदेही पर वारदात में प्रयुक्त .315 बोर की राइफल बरामद की थी। राइफल उसके भाई एवं तत्कालीन दरोगा राजेश मिश्रा के नाम पर थी। अदालत ने राजेश मिश्रा को भी शस्त्र अधिनियम की धारा 30 के तहत दोषी करार दिया और छह माह की जेल की सजा दी है।

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed