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Udham Singh Nagar News: मृतक आश्रितों को सवा तेरह लाख का मुआवजा देने के आदेश

Fri, 02 Jun 2023 12:40 AM IST
हल्द्वानी ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, ऊधम सिंह नगर
संवाद न्यूज एजेंसी, ऊधम सिंह नगर Updated Fri, 02 Jun 2023 12:40 AM IST
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Order to give compensation to the deceased dependents
प्रतीकात्‍मक
काशीपुर। मोटर दुर्घटना प्रतिकर वाद की सुनवाई करते हुए एमएसीटी द्वितीय एडीजे रीतेश कुमार श्रीवास्तव की अदालत ने मृतक आश्रितों को 13.29 लाख रुपये का मुआवजा अदा करने का आदेश द न्यू इंश्योरेंस कंपनी को दिया है। कंपनी यह पैसा वाहन स्वामी से वसूल करने की अधिकारी होगी।
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महेशपुरा मदर काॅलोनी निवासी अब्दुल गफ्फार ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से याचिका दायर की कि 23 मार्च 2019 को उसका पुत्र इमरान और इरफान सुल्तानपुर पट्टी पिपलिया मोड़ पर कच्ची पटरी पर खड़े होकर बात कर रहे थे। इसी समय डंपर चालक ने डंपर से उसके पुत्रों को टक्कर मार दी और दोनों की घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गईं। दोनों के शवों का सरकारी अस्पताल में पोस्टमार्टम हुआ।
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25 मार्च 2019 को अब्दुल गफ्फार ने डंपर चालक के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई। कहा कि इमरान फ्लैक्सी टफ फैक्टरी में चैकर के पद पर कार्यरत था। अविवाहित बहन की शादी का जिम्मा भी दोनों भाइयों पर था। याचिका पर सुनवाई करते हुए एमएसीटी द्वितीय एडीजे रीतेश कुमार श्रीवास्तव की अदालत ने द न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी को आदेश दिए किए कि कंपनी याचिकाकर्ता को 13.29 लाख रुपये की राशि का भुगतान करे। इस राशि पर वाद प्रस्तुत होने की तिथि से अब छह प्रतिशत ब्याज देय होगा।
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