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Hindi News ›   Uttarakhand ›   Udham Singh Nagar News ›   Order of Rs 51 lakh to the deceased's family

मृतक फौजी के परिवार को 51 लाख रुपये देने का आदेश 

Thu, 06 Dec 2018 12:10 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो 
अमर उजाला ब्यूरो  Updated Thu, 06 Dec 2018 12:10 AM IST
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सड़क हादसे में असम राइफल्स के एक फौजी की मौत के मामले में सुनवाई करते हुए अपर जिला जज द्वितीय चंद्रमणी राय की अदालत ने बीमा कंपनी को मृतक फौजी के परिवार को 51 लाख रुपये प्रतिकर अदा करने का फैसला सुनाया है। वर्ष 2012 में छुट्टी पर घर आये फौजी को एक ट्रक ने टक्कर मार दी थी जिससे फौजी की मौत हो गई।  

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ग्राम बिचवा थाना खटीमा निवासी गोविंद सिंह भंडारी पुत्र प्रेम सिंह भंडारी असम राइफल्स की 37वीं बटालियन में तैनात थे। वर्ष 2012 में वह अवकाश पर घर आए थे। 14 फरवरी की शाम को वह अपने मित्र भुवन चंद्र भट्ट के साथ बाइक (यूए06एच1174) से खटीमा की ओर जा रहे थे। बगिया घाट के पास दोनों बाइक खड़ी कर अपने परिचित देवेंद्र कापड़ी से बात करने लगे।
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इसी बीच तेज गति से आ रहे ट्रक (यूए06ए5369) ने उन्हें टक्कर मार दी जिससे गोविंद की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि भुवन और देवेंद्र भी बुरी तरह से घायल हो गये। मृतक के परिजनों ने वरिष्ठ अधिवक्ता अनुकूल शर्मा के माध्यम से रुद्रपुर कोर्ट में क्लेम का मुकदमा दर्ज कराया। इसमें दि न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के साथ ही कंपनी से जुड़ी बीना लांबा और मोहम्मद यासीन को पार्टी बनाया गया।
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मामले की सुनवाई मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल, अपर जिला जज द्वितीय चंद्रमणी राय की अदालत में पहुंचा। मामले की पैरवी कर रहे अधिवक्ता अनुकूल शर्मा द्वारा कई गवाह पेश कर मृतक के परिवार के लिए 65 लाख रुपये प्रतिकर की मांग की गई। गवाहों और साक्ष्यों का परीक्षण करने के बाद न्यायाधीश चंद्रमणी राय ने दि न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को मृतक गोविंद सिंह के परिवार को 51,31,376 रुपये प्रतिकर अदा करने के आदेश पारित किया है।


उक्त धनराशि में से पांच-पांच लाख मृतक के माता पिता को, दस-दस लाख की रुपये की एफडीआर मृतक के दोनों नाबालिग बच्चों के नाम, और 21,31,376 रुपये मृतक की पत्नी इंदु भंडारी को दिये जाऐंगे।   

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